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झुंझुनूं, 05 जुलाई। राज्य में युवा उद्यमियों एवं उद्यमिता को बढ़ावा देने एवं शिक्षित युवा बेरोजगारों को अपना उद्यम स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री युवा उद्यम प्रोत्साहन योजना लागू की गई है। इस योजना के तहत 18 से 35 वर्ष के शिक्षित बेरोजगार उद्यमियों को अपना नवीन उद्यम प्रारंभ करने के लिए एक करोड़ रूपये तक की ऋण राशि पर 8 प्रतिशत ब्याज अनुदान दिया जाएगा तथा 25 लाख रूपये से अधिक एवं एक करोड़ रूपये तक की ऋण राशि पर 6 प्रतिशत ब्याज अनुदान दिया जाएगा। उद्योग केन्द्र के महाप्रबंधक अभिषेक चोबदार ने बताया कि योजना के तहत ब्याज अनुदान के लाभ के साथ साथ पुरूष एवं महिला उद्यमियों को क्रमश ः 10 एवं 15 प्रतिशत मार्जिन मनी भी 5 लाख रूपये की सीमा तक दी जाएगी।