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जयपुर, । उपभोक्ता मामले विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अभय कुमार सिंह ने कहा कि उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने के लिए सोशल मीडिया को सशक्त माध्यम के रूप में उपयोग लाया जाना चाहिए। सिंह बुधवार को शासन सचिवालय में राजस्थान उपभोक्ता कल्याण कोष नियम 5 के अधीन गठित राजस्थान उपभोक्ता कल्याण कोष एवं कॉरपस फंड की स्थाई समिति की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे।
अतिरिक्त मुख्य सचिव ने उपभोक्ता जागरूकता एवं कल्याण हेतु आवश्यक निर्देश देते हुए कहा कि उपभोक्ताओं को जागरूक बनाने के लिए प्रचार सखियों की सहायता से निचले स्तर तक जागरूकता फैलायी जा सकती है। साथ ही उन्होंने उपभोक्ता संबंधित समस्याओं के लिए हेल्पलाइन नंबर, व्हाट्सएप ग्रुप के अतिरिक्त उपभोक्ताओं की समस्याओं के त्वरित निदान के लिए क्यूआर कोड की उपयोगिता भी बताई।
अतिरिक्त खाद्य आयुक्त एवं निदेशक नवनीत कुमार ने उपभोक्ताओं को जागरूक करने के लिए विद्यार्थियों के बीच निबंध प्रतियोगिता और नुक्कड़ नाटकों के महत्व को बताया।
सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के अतिरिक्त निदेशक अरुण जोशी ने उपभोक्ता जागरूकता के लिए डीआईपीआर की उपयोगिता को बताते हुए उपभोक्ताओं को जागरूक करने के लिए सोशल मीडिया के माध्यम से प्रचार—प्रसार करने का विश्वास दिलाया।
बैठक में उपस्थित फंड के गैर सरकारी सदस्य सी पी शर्मा ने उपभोक्ता जागरूकता एवं कल्याण के संदर्भ में सुझाव दिये कि इंदिरा रसोई परिसर में स्लोगन एवं वृत्तचित्रो द्वारा भी उपभोक्तओं को जागरूक किया जा सकता है।
बैठक में संयुक्त सचिव हेमपुष्पा शर्मा, खाद्य एवं उपभोक्ता मामले विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित थे।