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झुंझुनू, (10 जनवरी 2024)। माननीय राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर द्वारा जारी एक्शन प्लान जनवरी, 2024 की अनुपालना में अंकित रमन सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण , झुंझुनूं द्वारा सेठ मोतीलाल लॉ कॉलेज, झुंझुनूं में च्नइसपब न्जपसपजल ैमतअपबमे विषय पर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उक्त कार्यक्रम में अंकित रमन ने अपने उद्धबोधन में बताया कि सार्वजनिक उपयोगिता सेवाएँ सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली सुविधाएँ हैं जो नागरिक की आवश्यकताओं के लिए आवश्यक हैं। उदाहरण के लिए इन सेवाओं में घरों में पानी की आपूर्ति, बिजली की आपूर्ति, डाक प्रणाली, बैंकिंग प्रणाली, रेलवे आदि शामिल हैं। कानून सार्वजनिक उपयोगिता सेवाओं को कानून के तहत प्रतिष्ठानों के रूप में मान्यता देता है। इसका मतलब यह है कि सार्वजनिक उपयोगिता सेवा के स्थानीय शाखा कार्यालय, जो प्रतिष्ठान हैं, को उसके मुख्य केंद्रीय प्राधिकरण के समान ही उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। उदाहरण के लिए, यदि किसी को स्थानीय जल विभाग के खिलाफ कोई शिकायत है, तो वह स्थानीय, जिला विभाग के खिलाफ ही शिकायत दर्ज कर सकता है जिला स्तर पर सार्वजनिक उपयोगिता सेवाओं के अच्छे मानकों के लिए अनुरोध करने के लिए स्थायी लोक अदालतों से भी संपर्क किया जा सकता है। इस अवसर पर बचपन बचाओं आंदोलन संस्था की ओर से अनिता व चेतना द्वारा उपस्थितगण को बाल विवाह रोकथाम के लिए जागरूक किया जाकर शपथ दिलायी गई। उक्त कार्यक्रम में विधि महाविद्यालय की ओर से प्राधानाचार्य वी.के वर्मा, इंचार्ज लीगल एड क्लीनिक कुंज बिहारी व अधिवक्ता धीरज कुमार व अन्य स्टाफ उपस्थित रहे।