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मुख्यमंत्री अवधिपार ब्याज राहत योजना का लाभ लेने का अंतिम अवसर, 30 जून तक करें बकाया राशि जमा

झुंझुनूं, (28 जून 2026)। मुख्यमंत्री अवधिपार ब्याज राहत एकमुश्त समझौता योजना 2025-26 के तहत झुंझुनूं सहकारी भूमि विकास बैंक लिमिटेड ने पात्र ऋणियों से 30 जून 2026 तक योजना का लाभ उठाने की अपील की है। बैंक सचिव दीपेंद्र शेखावत ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा बजट वर्ष 2025-26 में शुरू की गई इस योजना का उद्देश्य अवधिपार ऋणियों को ब्याज में राहत प्रदान कर उन्हें आर्थिक संबल देना है।

दीपेंद्र शेखावत ने बताया कि झुंझुनूं जिले में भूमि विकास बैंक के कुल 299 ऋणी सदस्य इस योजना के लिए पात्र हैं। इनमें से 27 जून 2026 तक 162 सदस्यों ने 266.50 लाख रुपये जमा कराकर 305.13 लाख रुपये की अवधिपार ब्याज छूट का लाभ प्राप्त किया है। उन्होंने कहा कि शेष पात्र सदस्य भी 30 जून तक बकाया राशि जमा कर योजना का लाभ उठा सकते हैं।

उन्होंने बताया कि वर्ष 2014-15 से वितरित दीर्घकालीन कृषि ऋणों के अवधिपार प्रकरणों के लिए विशेष एकमुश्त समझौता योजना भी संचालित की जा रही है। इसके तहत ऐसे ऋणी सदस्य पात्र हैं, जो 1 जुलाई 2024 को अवधिपार श्रेणी में वर्गीकृत थे तथा 1 जुलाई 2025 को भी अवधिपार बने रहे। इस योजना का लाभ लेने की अंतिम तिथि भी 30 जून 2026 निर्धारित है।

बैंक सचिव दीपेंद्र शेखावत ने पात्र ऋणियों से अपील की कि वे अंतिम तिथि का इंतजार किए बिना अपने संबंधित भूमि विकास बैंक शाखा अथवा प्रधान कार्यालय में संपर्क कर आवश्यक औपचारिकताएं पूर्ण करें और राज्य सरकार द्वारा दी जा रही ब्याज राहत का अधिकतम लाभ प्राप्त करें।

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