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चूरू, । पशुपालन विभाग के गौशाला नोडल अधिकारी डॉ. निरंजन चिरानिया ने बताया कि निधि नियम-2016 अन्तर्गत गौशालाओं में संधारित गौवंश को वित्त वर्ष 2023-24 के प्रथम चरण की 4 माह की सहायता के पश्चात् अंधे एवं अपाहिज गौवंश को अतिरिक्त 3 माह अगस्त, सितम्बर, अक्टूबर 2023 की सहायता के लिए आवेदन मांगे गए हैं।
उन्होंने बताया कि देय सहायता हेतु ऑनलाईन आवेदन 31 दिसम्बर 2023 तक गोपालन वेब पोर्टल पर आवश्यक रूप से अपलोड किये जाने हैं। 31 दिसम्बर 2023 गौशाला आवेदन की अन्तिम तिथि है। इसके पश्चात् गौशालाओं के ऑनलाईन आवेदन स्वीकार नहीं होंगे। ऑफलाईन आवेदन से सहायता नहीं दी जायेगी। उन्होंने सभी गौशाला संचालकों से अनुरोध किया है कि 31 दिसम्बर 2023 तक अपनी एसएसओ आईडी से गोपालन के वेब पोर्टल पर अंधे अपाहिज गौवंश के लिए अतिरिक्त 3 माह की सहायता हेतु ऑनलाईन आवेदन गोपालन वेब बेस्ड पोर्टल पर किया जाना सुनिश्चित करें।