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जयपुर, 17 जुलाई। ऊर्जा राज्यमंत्री भंवरसिंह भाटी ने सोमवार को विधानसभा में बताया कि पाली जिले में कृषि कनेक्शन हेतु मांगपत्र राशि का निर्धारण वर्तमान में राज्य सरकार द्वारा जारी कृषि कनेक्शन नीति-2017 में वर्णित प्रावधानानुसार ही किया जाता है।
भाटी प्रश्नकाल में विधायक श्रीमती शोभा चौहान के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में बताया कि कृषि कनेक्शेन नीति-2017 एवं वितरण निगमों से जारी आर.ई.आदेशों में कृषि कनेक्शन हेतु मांग पत्र जमा करवाने के पश्चात बूंद-बूंद/फव्वामरा/डिग्गी योजना, अनुसूचित जाति तथा राज्य के जनजाति उपयोजना क्षेत्र व सहरिया क्षेत्र के अनुसूचित जनजाति श्रेणी व सामान्य वर्ग श्रेणी के आवेदकों को तुरन्त प्राथमिकता के आधार पर एवं सामान्य श्रेणी के मांगपत्र जमा होने पर वरीयतानुसार कृषि कनेक्शन जारी किये जाने का प्रावधान है। उन्होंने कृषि कनेक्शन नीति 2017 का विवरण सदन के पटल पर रखा।
ऊर्जा राज्यमंत्री ने पाली जिले में माह जुलाई, 2020 से पूर्व मांगपत्र राशि जमा वाले वर्तमान में लंबित कृषि आवेदकों का लम्बित रहने के कारणों सहित विवरण भी सदन की मेज पर रखा।