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जयपुर, 31 जनवरी। नगरीय विकास मंत्री शान्ति कुमार धारीवाल ने मंगलवार को विधानसभा में कहा कि प्रदेश में किसी भी नगरीय निकाय द्वारा सफाई शुल्क की वसूली नहीं की जा रही है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा सफाई शुल्क वसूली के संबंध में नगरीय संस्थाओं को पृथक से कोई निर्देश भी जारी नहीं किए गए हैं।
धारीवाल प्रश्नकाल के दौरान इस संबंध में विधायकों द्वारा पूछे गए पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि राजस्थान नगरपालिका अधिनियम-2009 के तहत जनहित में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन कार्य के लिए बॉयलॉज बनाने का अधिकार राज्य सरकार तथा संबंधित क्षेत्र में नगर निगम, नगर परिषद एवं नगर पालिकाओं को है। उन्होंने कहा कि नगरीय संस्थाओं द्वारा उनके क्षेत्र में सफाई शुल्क वसूल करने का प्रावधान नगर पालिका अधिनियम में जरूर है। उन्होंने कहा कि संबंधित नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी अथवा नगर निगम आयुक्त को अपने क्षेत्र में यह शुल्क लगाने का अधिकार है। लेकिन राज्य में कहीं भी इसकी वसूली नहीं की जा रही है। कचरा डालने के कारण जुर्माना अथवा शास्ति जरूर लिया जा रहा है।
इससे पहले विधायक संदीप शर्मा के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में धारीवाल ने बताया कि कोटा जिले में किसी भी नगरपालिका द्वारा सफाई शुल्क की वसूली नहीं की जा रही है।