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सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनान्तर्गत 31 दिसंबर तक भौतिक सत्यापन करवाना अनिवार्य

बायोमैट्रिक होगा भौतिक सत्यापन, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने कहा- सामाजिक सुरक्षा पेंशनर तत्काल करवाएं भौतिक सत्यापन, नहीं तो रूकेगी पेंशन

चूरू, । सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनान्तर्गत पेंशनरों को अपनी पेंशन सुचारू रखने के लिए वर्ष 2024 का भौतिक सत्यापन 31 दिसंबर, 2023 तक करवाने के लिए कहा गया है।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के उप निदेशक अरविंद ओला ने बताया कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनान्तर्गत पेंशन प्राप्त कर रहे वृद्धजन, विधवा एवं विशेष योग्यजन व्यक्तियों को अपनी पेंशन सुचारू रखने के लिए 31 दिसंबर तक वर्ष 2024 का भौतिक सत्यापन करवाया जाना अनिवार्य है। पेंशनरों द्वारा निर्धारित तिथि तक सत्यापन नहीं करवाने पर जनवरी, 2024 से उनकी पेंशन राशि का भुगतान नहीं किया जाएगा।

उन्होंने बताया कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनान्तर्गत जिले के कुल 2 लाख 71 हजार 674 पेंशनरों में से आदिनांक तक 1 लाख 75 हजार 900 ( 64.75 प्रतिशत) पेंशनरों द्वारा ही वर्ष 2024 का वार्षिक भौतिक सत्यापन करवाया गया है। उन्होंने बताया कि जिले में ग्रामीण क्षेत्र के 76 हजार 593 पेंशनर तथा शहरी क्षेत्र के 19 हजार 181 पेशनरों सहित कुल 95 हजार 774 पेंशनरों ने अभी तक पेंशन सत्यापन नहीं करवाया है।

उन्होंने बताया कि भौतिक सत्यापन से वंचित पेंशनर ई-मित्र कियोस्क, राजीव गांधी सेवा केन्द्र, ई-मित्र प्लस इत्यादि केन्द्रों पर अंगुली छाप से बायोमैट्रिक सत्यापन करवा सकते हैं। साथ ही राजस्थान सोशल पेंशन एंड आधार फेस आरडी मोबाइल एप्प के माध्यम से घर बैठे भी स्वयं सत्यापन करवा सकते हैं। उन्होंने बताया कि इन माध्यमों से भी सत्यापन नहीं होने की स्थिति में पेंशनर स्वयं क्षेत्रीय भौतिक सत्यापन अधिकारी (उपखंड अधिकारी/ विकास अधिकारी) के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर आधार नंबर से लिंक मोबाइल ओटीपी प्राप्त कर अपना भौतिक सत्यापन करवा सकते हैं। व्यक्तिगत रूप से उपस्थित नहीं होने की स्थिति में पेंशन सत्यापन नहीं किया जा सकेगा।

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