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वार्षिक भौतिक सत्यापन नहीं कराने वाले पेंशनर्स की पेंशन रुकी

झुंझुनूं, (24 अप्रैल 2026)। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के अंतर्गत वार्षिक भौतिक सत्यापन नहीं कराने वाले पेंशनर्स की पेंशन रोक दी गई है। विभागीय नियमों के अनुसार प्रत्येक पेंशनर को वर्ष में एक बार अनिवार्य रूप से अपना भौतिक सत्यापन कराना होता है, अन्यथा पेंशन का भुगतान बाधित हो जाता है।

जिले में कुल 2,81,667 पेंशनर्स पंजीकृत हैं, जिनमें से अब तक 2,58,717 (91.85 प्रतिशत) पेंशनर्स का वार्षिक सत्यापन पूरा हो चुका है, जबकि 22,950 पेंशनर्स अभी भी सत्यापन से वंचित हैं।

विभाग ने बताया कि पेंशनर्स अपने नजदीकी ई-मित्र केंद्र पर जाकर बायोमैट्रिक माध्यम से सत्यापन करवा सकते हैं। इसके अलावा ‘RajSSP Mobile App’ के जरिए फेस रिकॉग्निशन के आधार पर घर बैठे भी सत्यापन की सुविधा उपलब्ध है।

यदि बायोमैट्रिक या फेस रिकॉग्निशन के माध्यम से सत्यापन संभव नहीं हो पाता है, तो पेंशनर अपने संबंधित पेंशन स्वीकृतिकर्ता अधिकारी—ग्रामीण क्षेत्र में विकास अधिकारी तथा शहरी क्षेत्र में उपखंड अधिकारी—के कार्यालय में जाकर ओटीपी के माध्यम से सत्यापन करवा सकते हैं। इसके लिए पेंशनर के पीपीओ में दर्ज मोबाइल नंबर पर ओटीपी प्राप्त होगा।

जिन पेंशनर्स के पीपीओ में मोबाइल नंबर दर्ज नहीं है, वे संबंधित कार्यालय में आवश्यक दस्तावेजों के साथ उपस्थित होकर अपना मोबाइल नंबर अपडेट करवाकर ओटीपी के माध्यम से सत्यापन कर सकते हैं। साथ ही जिनके जनाधार में मोबाइल नंबर या आय प्रमाण-पत्र अपडेट नहीं है, वे ई-मित्र के माध्यम से इसे शीघ्र अपडेट करवाएं।

विभाग ने सभी शेष पेंशनर्स से अपील की है कि वे अविलंब अपना वार्षिक भौतिक सत्यापन करवा लें, ताकि उनकी पेंशन का नियमित भुगतान जारी रह सके।

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