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झुंझुनू, (05 जनवरी 2024)। जिला मजिस्टे्रट बचनेश अग्रवाल ने आदेश जारी किए है कि जिले में जारी शस्त्र लाईसेंसधारियों की मृत्यु हो जाने पर उनके वारिस तीन माह के अंदर अपने संबंधित पुलिस थाने या आम्र्स डीलर में शस्त्र जमा करवाया जाना सुनिश्चित करें अन्यथा उनके विरूद्ध विधिक कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। गौरतलब है कि प्रायः यह देखने में आया है कि कुछ वारिस शस्त्र लाईसेंसधारियों की मृत्यु हो जाने के बाद शस्त्र जमा नहीं करवाएं जाते हैें।