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कनेक्शन ग्रामीण फीडर से, एवीवीएनएल शहरी टैरिफ के हिसाब से वसूल रहा था बिजली बिल की राशि
परिवादी को मानसिक संताप व परिवाद व्यय के लिए एवीवीएनएल को देने होंगे 8 हजार रुपए
झुंझुनूं, । झुंझुनूं के निवासी मोहम्मद सलीम ने जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में 20 जनवरी 2020 को परिवाद दायर किया था कि उनके पिता उस्मान तेली के नाम से कृषि विद्युत कनेक्शन लिया हुआ है। इस कनेक्शन को विद्युत सप्लाई समस्तपुर-प्रतापपुरा ब्लॉक जो ग्रामीण क्षेत्र में आता है, से हो रही है। लेकिन इसका बिल शहरी टैरिफ के हिसाब से (अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड) एवीवीएनएल द्वारा वसूला जा रहा था। गौरतलब है कि ग्रामीण फीडर में सप्लाई 6-7 घंटे ही रहती है, लेकिन बिल शहरी टैरिफ के हिसाब से अदा करना पड़ रहा था। इस पर परिवादी ने एवीवीएनएल में गुहार लगाई, लेकिन वहां सुनवाई नहीं होने पर जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में परिवाद पेश किया। सच्चाई जानने के लिए जिला आयोग ने एवीवीएनएल को कृषि विद्युत कनेक्शन के लिए किए गए आवेदन की मूल पत्रावली पेश करने के लिए आदेश दिया, जिसके जवाब में एवीवीएनएल ने बताया कि विद्युत कनेक्शन 2008 का है, जो कि पुराना कनेक्शन है, जिसकी मूल पत्रावली खोजने पर नहीं मिली है। इस तथ्य को आयोग अध्यक्ष मनोज मील व सदस्या नीतू सैनी ने गंभीरता से लेते हुए एवीवीएनएल की गंभीर लापरवाही माना और आदेश दिया कि कृषि विद्युत कनेक्शन से संबंधित बिल ग्रामीण टैरिफ कोड के जारी किए जाएं। वहीं परिवाद पेश करने से लेकर अब तक बिल में ली गई ज्यादा राशि आगे के बिलों में समायोजित करें। मानसिक संताप पेटे 5,500 रुपए व परिवाद व्यय पेटे 2,500 रुपए भी परिवादी को देने के आदेश दिए गए हैं।