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जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग का फैसला वृद्ध उपभोक्ता को सहारा इंडिया चुकाए ब्याज सहित परिपक्वता राशि

नीम का थाना/झुंझुनूं, । नवगठित नीम का थाना जिले में बलजी की ढाणी तन गोठड़ा की रहने वाली 78 वर्षीय विधवा वृद्ध महिला सारली देवी ने सहारा इंडिया क्रेडिट कॉपरेटिव सोसायटी के खिलाफ परिवाद प्रस्तुत किया था कि उसने सहारा इंडिया में 2 खाते खुलवाकर 18 महीने की पॉलिसी ली थी और प्रत्येक खाते में 1 लाख 11 हजार रुपए जमा करवाए थे। पॉलिसी खातों की परिपक्वता पर 2 लाख 54 हजार 634 रुपए मिलने थे, जो नहीं मिले। ठीक ऐसे ही इनके दिवंगत पति ने भी सहारा इंडिया में 36 महीने के लिए पॉलिसी ली थी, पॉलिसी के परिपक्व होने के बाद भुगतान प्राप्त करने के लिए आवेदन किया, लेकिन सहारा इंडिया क्रेडिट कॉपरेटिव सोसायटी ने भुगतान नहीं किया। जिस पर परिवादिया ने अधिवक्ता श्रवण कुमार सैनी के जरिए 14 मार्च 2022 को जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में परिवाद प्रस्तुत कर न्याय की गुहार लगाई। परिवादिया के अधिवक्ता श्रवण कुमार सैनी ने बताया कि परिवादिया 78 वर्षीय वृद्ध व असहाय महिला हैं, जिन्हें घुटना प्रत्यारोपण करवाने के लिए रकम की सख्त आवश्यकता है, लेकिन सहारा इंडिया क्रेडिट कॉ. सोसायटी भुगतान नहीं कर रही है। मामले की त्वरित सुनवाई करते हुए आयोग अध्यक्ष मनोज मील व सदस्या नीतू सैनी ने फैसला दिया कि परिवादिया के पति ने जो पॉलिसी खरीदी है, उसकी परिपक्वता राशि 1 लाख 70 हजार 494 रुपए 9 फीसदी ब्याज सहित परिवादिया को सहारा इंडिया द्वारा दिए जाएं। साथ ही मानसिक संताप पेटे 15 हजार रुपए व परिवाद व्यय पेटे 3300 रुपए व परिवादिया की स्वयं की 2 पॉलिसीज के संबंध में परिपक्वता की कुल राशि 2 लाख 54 हजार 634 रुपए का भुगतान 9 फीसदी वार्षिक ब्याज की दर से भुगतान करना होगा। वहीं मानसिक संताप पेटे 25 हजार रुपए व परिवाद व्यय पेटे 5 हजार रुपए सहारा इंडिया को देने होंगे।

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