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कोटपा अधिनियम का उल्लंघन करने वाले दुकानदारों पर हुई कार्यवाही, सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करने वालों लोगों के बनाये चालान
कोटपा एक्ट के तहत चालान काटकर कार्यवाही को दिया अंजाम, चालान कार्यवाही देख स्वेच्छा से कई दुकानें बन्द कर चले गये दुकानदार
पाली, (31 अक्टूबर 2023)। जिला तम्बाकु नियंत्रण प्रकोष्ठ द्वारा सिगरेट एवं अन्य तम्बाकु उत्पाद अधिनियम-2003 के अंतर्गत मंगलवार को पाली शहर सहित जिले भर में चिकित्सा विभाग के अधिकारियों द्वारा वृहद स्तर पर चालान की कार्यवाही की गई तथा कोटपा एक्ट का उल्लंघन करने वाले दुकानदारों के चालान काट कर उनसे जुर्माना भी वसूला गया तथा सार्वजनिक स्थानों पर तम्बाकु सेवन करने वाले लोगों के भी चालान बनाये गये, साथ ही दुकानदारों व आमजन को तंबाकू के सेवन से होने वाले दुष्प्रभाव के बारे में भी बताया गया।
कार्यवाहक मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. अरूण कुमार नेमा़ ने बताया कि राष्ट्रीय तम्बाकू नियन्त्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत सिगरेट एवं अन्य तम्बाकु उत्पाद अधिनियम 2003 (कोटपा अधिनियम) के प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए चिकित्सा विभाग की ओर से मंगलवार को सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करने वाले लोगों एवं उल्लंघनकर्ता तम्बाकु उत्पाद विक्रेताओं के विरूद्ध कोटपा अधिनियम के अंतर्गत कार्यवाही करते हुये उनका चालान कर उनसे जुर्माना वसूला गया। चिकित्सा विभाग के अधिकारी पाली शहर की संकरी गलियों में पैदल चल कर कोटपा एक्ट के तहत चालान काटते हुये नजर आये। विभाग के अधिकारियों ने लोगों को सार्वजनिक स्थानों पर जागरूक करने हेतु तम्बाकु से होने वाले दुष्प्रभावों के बारे में समझाईस भी की , ताकि आमजन तम्बाकु उत्पादों के सेवन से दूर रह सकें। कार्यवाही के दौरान ही जो लोग तम्बाकु उत्पादों का सेवन करते हैं, उन्हें तम्बाकु उत्पाद छोड़ने हेतु प्रेरित कर उन्हें राजकीय बांगड़ चिकित्सालय परिसर में ए.एन.एम. प्रशिक्षण केन्द्र,पाली पर संचालित तम्बाकु मुक्ति एवं परामर्श केन्द्र पर भेजने हेतु प्रेरित भी किया गया। उन्होंने बताया कि पूरे पाली जिले में कोटपा अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए मंगलवार को पाली शहर सहित जिले भर में करीब 150 टीमों का गठन किया गया, जिसमें ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारियों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों व प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के चिकित्सा अधिकारियों, आरबीएसके टीमों के चिकित्सकों, ब्लॉक कार्यक्रम प्रबन्धकों एवं अन्य सुपरवाईजरी स्टाफ को सम्मिलित किया। पाली शहरी क्षेत्र में भी पांच दलों का गठन कर कार्यवाही को अंजाम दिया गया। इन दलों ने कोटपा अधिनियम का उल्लंघन करने वाले लोगों एवं दुकानदारों के चालान किया तथा उनसे नियमानुसार जुर्माना भी वसूला गया। साथ ही लोंगों को तम्बाकु का सेवन नहीं करने के बारे में भी जागरूक किया गया।
डिप्टी सीएमएचओ डॉ. विकास मारवाल नेे बताया कि आमजन को तम्बाकु के दुष्प्रभावों के बारे में जागरूक करने के उद्देश्य से कई गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। पाली शहर में एएनएम प्रशिक्षण केंद्र के प्रिंसीपल तथा तंबाकू मुक्ति एवं परामर्श केन्द्र के प्रभारी के.सी. सैनी के नेतृत्व में कोटपा एक्ट के तहत चालान की कार्यवाही की गई, चालानी कार्यवाही में प्रिंसिपल के.सी. सैनी, प्रशिक्षक पारसमल कुमावत, कोटपा के डीपीसी डॉ. अंकित माथुर, एनसीडी प्रकोष्ठ के विजय छिपा, आईईसी समन्वयक नंदलाल शर्मा आदि का सहयोग रहा। जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में समस्त बी.सी.एम.ओ., बी.पी.एम., चिकित्सा अधिकारी प्रभारी, आर.बी.एस.के. चिकित्सक एवं अन्य सुरपवाईजरी स्टाफ ने भी कोटपा के तहत चालान कार्यवाही को अंजाम दिया तथा लोगों को तम्बाकु उत्पादों के कारण होने वाले गम्भीर दुष्परिणामों के बारे में जानकारी दी।
ए.एन.एम. प्रशिक्षण केंद्र के प्रिंसीपल तथा तंबाकू मुक्ति एवं परामर्श केन्द्र के प्रभारी के.सी. सैनी ने बताया कि कोटपा अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने हेतु पाली जिले में हर माह की 15 तारीख एवं अंतिम तारीख को वृहद स्तर पर चालानिंग कार्यवाही की जा रही हैं। कार्यवाही के दौरान तम्बाकु विक्रताओं को अधिनियम की पालना करने हेतु भी समझाईस की जाती है, जिसके अंतर्गत प्रत्येक तम्बाकु विक्रेता की दुकान पर अठारह वर्ष के कम आयु के बच्चों को तम्बाकु उत्पादों का विक्रय नहीं करने के चेतावनी बोर्ड का डिस्प्ले होना आवश्यक है, खुली बीड़ी, सिगरेट का विक्रय नहीं किया जाना है, तम्बाकु उत्पादों के प्रत्यक्ष या परोक्ष विज्ञापन के बोर्ड आदि का डिस्प्ले नहीं करना है, तम्बाकु उत्पादों की लड़ियों को लटका कर नहीं रखना है, दुकान पर खुली माचिस या लाईटर नहीं रखना है, दुकान पर खड़े होकर कोई धूम्रपान नहीं करे,इसे भी सुनिश्चित करना जरूरी है, साथ ही सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करना एवं पीक थूकना भी प्रतिबन्धित है।