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जयपुर, (10 जनवरी 2024)। उपमुख्यमंत्री व परिवहन एवं सड़क सुरक्षा मंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा के निर्देश पर परिवहन विभाग ने कार्यवाही करते हुए बयाना में महिला यात्री के साथ गंभीर अपराध मामले में बस का परमिट निलंबित किया है।
सोमवार को बस संख्या आरजे 05 पीए 5028 के परिचालक द्वारा एक महिला यात्री के साथ गंभीर अपराध कारित किया गया था जिस पर कार्यवाही करते हुए परिवहन विभाग ने मोटरयान अधिनियम,1988 की धारा 86 के अतंर्गत वाहन स्वामी को नोटिस जारी कर परमिट निरस्त करने की कार्यवाही प्रारंभ की गई है। उपमुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया सरकार इस तरह के गंभीर अपराधों के प्रति संवेदनशील है और इस तरह के कृत्यों पर कड़ी कार्यवाही की जायेगी।