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सहायक रिटर्निंग ऑफिसर को पालना करने के दिये निर्देश
मतदान केन्द्र के 200 मीटर की परिधि के भीतर किसी भी राजनैतिक दल का कार्यालय नहीं होना चाहिए
सीकर (18 मार्च 2024)। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिला कलेक्टर कमर उल जमान चौधरी ने आदेश जारी कर लोकसभा आम चुनाव 2024 के मध्यनजर 19 अप्रैल 2024 को जिले के आठों विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र सेगमेंट फतेहपुर-32, लक्ष्मणगढ-33, धोद-34, सीकर-35, दांतारामगढ-36, खण्डेला-37, नीमकाथाना-38 तथा श्रीमाधोपुर-39 में निर्धारित मतदान केन्द्र 2059 तथा सहायक मतदान केन्द्र 34 कुल मतदान केन्द्र 2093 भवनों की 200 मीटर की परिधि में कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिए रिटर्निंग ऑफिसर हैण्डबुक 2023 के तहत ” मतदान केन्द्र के 200 मीटर की परिधि के भीतर किसी राजनैतिक दल का कार्यालय नहीं होना चाहिए। उन्होंने लोकसभा आम चुनाव 2024 के लिए समस्त मतदान केन्द्र के लिए पीठासीन अधिकारीगण, संबधित सहायक रिटर्निंग ऑफिसर को निर्देशित किया है कि पालना किया करवाया जाना सुनिश्चित करें।