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झुंझुनूं, (26 फरवरी 2026)। नगर पालिका मलसीसर के सभी व्यापारी, दुकानदार एवं प्रतिष्ठान संचालक पालिका क्षेत्र में स्वच्छता एवं साफ-सफाई बनाए रखने के लिए 03 (तीन) दिवस के अन्दर सभी दुकानदार / प्रतिष्ठान संचालक अपने-अपने प्रतिष्ठान के बाहर ढक्कनयुक्त कचरा पात्र (डस्टबिन) अनिवार्य रूप से रखें। नगर पालिका की अधिशाषी अधिकारी नेहा झाझड़िया ने बताया कि निर्धारित अवधि के उपरांत निरीक्षण के दौरान यदि किसी दुकान / प्रतिष्ठान के बाहर कचरा पात्र नहीं पाया जाता है, तो संबंधित के विरुद्ध नगर पालिका अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत नियमानुसार जुर्माना / दंडात्मक कार्यवाही अमल में लायी जावेगी।