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सोने की शुद्धता और मानकों की जानकारी के लिए चलेगा उपभोक्ता जागृति अभियान

जयपुर (02 जुलाई 2024)। सोने एवं सोने से बने आभूषणों में शुद्धता-मानकों में गड़बड़ी की सूचना एवं शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए उपभोक्ताओं केे सार्वकालिक हितों को सुरक्षित करने के लिए उपभोक्ता मामले विभाग मंत्री सुमित गोदारा ने भारतीय मानक ब्यूरो और उपभोक्ता मामले विभाग को समन्वय के साथ काम करते हुए राज्य व्यापी उपभोक्ता जागृति अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं।

गोदारा ने कहा कि आम उपभोक्ता सोने की शुद्धता, गुणवत्ता, मानक एवं हॉलमार्किग से अनभिज्ञ होने के कारण सोने और उससे बने आभूषणों की खरीद में बड़े स्तर पर शोषण का शिकार हो रहा है। इसे रोकने के लिए प्रचार-प्रसार के विभिन्न माध्यमों से यथा इलेक्ट्रोनिक, प्रिन्ट-सोशल मीडिया पर व्यापक अभियान चलाया जाना आवश्यक है।

गोदारा के निर्देशों के पश्चात उपभोक्ता मामले विभाग एवं भारतीय मानक ब्यूरों द्वारा कार्य योजना बनाई जा रही है। इसी क्रम में दोनों विभागों के संयुक्त तत्वावधान में दिनांक 09 जुलाई को एक राज्य स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है।

इसी क्रम में उपभोक्ता मामले विभाग के प्रमुख शासन सचिव भास्कर ए सावंत तथा भारतीय मानक ब्यूरो की क्षेत्रीय निदेशक कनिका कालिया ने संयुक्त रूप से बताया कि भारत सरकार ने सोने के आभूषणों पर वर्ष 2021 से हॉलमार्क लागू कर दिया है। इससे हॉलमार्क किये हुए आभूषण ही जेवरातियों द्वारा बेचे जा सकते हैं। हॉलमार्किग शुद्धता की गारंटी देता है। प्रमुख शासन सचिव भास्कर ए सावंत ने जानकारी देते हुए बताया कि हॉलमार्किग वाले आभूषणों को खरीदते समय भारतीय मानक ब्यूरो का लोगो और केरेट के साथ 06 अंको का अल्फान्यूमेरिक कोड अवश्य जांचे।

भारतीय मानक ब्यूरो की निदेशक, कालिया ने बताया कि उपभोक्ता स्वर्ण आभूषण खरीदते समय बीआईएस के रजिस्ट्रेशन की जांच करने के साथ उसका पक्का बिल अवश्य लें। उन्होंने बताया कि उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए सोने की शुद्धता की जांच किये जाने हेतु राज्य में 92 हॉलमार्किंग सेन्टर है। उन्होंने यह भी बताया कि आम उपभोक्ता बीआईएएस केयरएप के माध्यम से HUID का उपयोग करते हुए हॉलमार्क वाली ज्वैलरी की प्रमाणिकता जांच सकते है और Complaints का उपयोग करते हुए गड़बड़ी की शिकायत कर सकते है।

प्रमुख शासन सचिव भास्कर ए सावंत ने बताया कि उपभोक्ताओं से संबंधित किसी भी प्रकार की शिकायत राज्य उपभोक्ता हेल्पलाइन नम्बर 1800-180-6030 पर पंजीकृत करायी जा सकती है।

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