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जयपुर, (5 मार्च 2025)। जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री बाबूलाल खराड़ी ने बुधवार को विधानसभा में कहा कि राज्य सरकार द्वारा छात्रावासों के लिए नया कैडर बनाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। उन्होंने बताया कि वर्तमान में 470 वार्डन के पदों को सीधी भर्ती हेतु प्रस्ताव राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड को भिजवाये जाने की कार्यवाही की जा रही है।
खराड़ी ने कहा कि पहले जनजाति क्षेत्रों में बने छात्रावासों में वार्डन के लिए कैडर नहीं होने से शिक्षा विभाग द्वारा प्रतिनियुक्ति पर शिक्षकों को वार्डन के रूप में नियुक्त किया जाता था। जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री प्रश्नकाल के दौरान सदस्यों द्वारा इस संबंध में पूछे गए पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने बताया कि खेल स्टेडियम बांसवाड़ा में तरणताल का कार्य लगभग 90 प्रतिशत कार्य पूरा हो चुका है। निर्माण पूरा होने के पश्चात इसे क्रीडा परिषद को हस्तान्तरित कर दिया जाएगा। तरणताल के निर्माण के लिए 9 सितम्बर 2021 को स्वीकृति हुई तथा निर्माण के लिए 5.76 लाख रुपये स्वीकृत किये गए।
इससे पहले विधायक उमेश मीणा के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री ने केन्द्र और राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2023-24 में प्रावधित राशि एवं व्यय की गई राशि का विवरण तथा योजनावार जिलेवार विवरण सदन के पटल पर रखा।
उन्होंने बताया कि वर्तमान में विभाग द्वारा कुल 437 आश्रम छात्रावासों में 511 कार्मिक, 23 आवासीय विद्यालयों में 261, 8 बहुउद्देशीय छात्रावासों में 5, 13 खेल छात्रावासों में 33, 11 कॉलेज छात्रावासों में 9 कार्मिक कार्यरत हैं। उन्होंने बताया कि यह समस्त कार्मिक शिक्षा विभाग से प्रतिनियुक्ति पर हैं। उन्होंने जिलेवार प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत कार्मिकों की संख्या सदन के पटल पर रखी। उन्होंने बताया कि उपरोक्त कार्मिकों के अतिरिक्त विभागीय मंत्रालयिक सेवा के 4 कार्मिक एवं चतुर्थ श्रेणी सेवा के 191 कार्मिक विभिन्न छात्रावासों/ आवासीय विद्यालयों में कार्यरत हैं।
खराड़ी ने कहा कि जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग के छात्रावास अधीक्षक (महिला) ग्रेड-II व छात्रावास अधीक्षक (पुरुष) ग्रेड-II के पदों को कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 31 जनवरी 2022 से जनजाति क्षेत्रीय विकास राज्य एवं अधीनस्थ् सेवा नियम, 2001 में शामिल कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि विभागीय छात्रावास अधीक्षक कैडर के पदों को कार्मिक विभाग के अधिसूचना दिनांक 16 जनवरी 2025 से राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा (समान पात्रता परीक्षा) नियम, 2022 में शामिल कर दिया गया है।