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राज्य सरकार रावी-व्यास नदियों से राज्य के हिस्से का पूरा पानी प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयासरत – जल संसाधन मंत्री

जयपुर, (5 मार्च 2025)। जल संसाधन मंत्री सुरेश रावत ने बुधवार को विधानसभा में कहा कि राज्य सरकार द्वारा रावी-व्यास नदियों के अधिशेष जल में से राज्य के हिस्से का शेष 0.60 एम.ए.एफ. पानी प्राप्त करने हेतु लगातार प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि सर्वोच्च न्यायालय में इस संबंध में दायर मुकदमे की प्रभावी पैरवी के लिए वरिष्ठ अधिवक्ता विक्रमजीत बनर्जी, अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऑफ इण्डिया को नियुक्त किया गया है।
जल संसाधन मंत्री प्रश्नकाल के दौरान सदस्यों द्वारा इस संबंध में पूछे गए पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि रावी-व्यास नदियों के अधिशेष पानी के बंटवारे के बारे में पंजाब, हरियाणा एवं राजस्थान के मध्य 31 दिसम्बर 1981 को समझौता हुआ था। समझौते के तहत राजस्थान को 8.60 एम.ए.एफ. पानी निर्धारित किया गया। वर्तमान में इसमें से 8.00 एम.ए.एफ. पानी राज्य को मिल रहा है ।
रावत ने आश्वस्त किया कि राज्य के हिस्से का पूरा जल लेने के संबंध में राज्य का पक्ष रखने के लिए भाखडा ब्यास प्रबंधन मण्डल में एक प्रतिनिधि नियुक्त करने के प्रयास किये जाएंगे। साथ ही एसीएस स्तर के अधिकारी को नोडल अधिकारी नियुक्त करने पर भी विचार किया जाएगा।
इससे पहले विधायक कालीचरण सराफ के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में जल संसाधन मंत्री ने कहा कि पूर्ववर्ती सरकार द्वारा राज्य के हिस्से का शेष 0.60 एम.ए.एफ. पानी राजस्थान को देने के लिए भारत सरकार, पंजाब सरकार तथा भाखडा ब्यास प्रबंधन मण्डल से लगातार अनुरोध किया गया तथा उत्तर क्षेत्रीय परिषद की बैठकों में भी लगातार यह मुद्दा उठाया गया। राजस्थान द्वारा 0.60 एम.ए.एफ. रावी-व्यास पानी बहाली के लिये माननीय सर्वोच्च न्यायालय में एक मूल सूट नं. 6/2020 दायर‍ किया, जो कि 26 जुलाई 2024 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय में सूचीबद्ध हुआ था। उन्होंने गत सरकार द्वारा किये गये प्रयासों का विवरण सदन के पटल पर रखा।
रावत ने कहा कि सरकार प्रदेश के हिस्से का शेष 0.60 एम.ए.एफ. पानी प्राप्त करने हेतु लगातार प्रयासरत है। मुख्य सचिव, राजस्थान द्वारा उत्तर क्षेत्रीय परिषद की स्टेनण्डिंग कमेटी की 25 अक्टूबर 2024 को आहूत 21वीं बैठक में भी यह मुद्दा उठाया गया तथा अतिरिक्त मुख्य सचिव, जल संसाधन, राजस्थान द्वारा दिनांक 27 फऱवरी 2025 को इस बाबत सचिव जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार को पत्र भी लिखा गया है।

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