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जयपुर, (3 मार्च 2025)। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत ने सोमवार को विधानसभा में कहा कि विशेष दिव्यांगता प्रमाण पत्र (यूडीआईडी) के लिए पात्र दिव्यांगजनों को भारत सरकार के स्वावलंबन पोर्टल के जरिए आवेदन करना होता है। उनमें से पात्रता के अनुसार विशेष योग्यजनों को प्रमाण पत्र जारी होता है।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री प्रश्नकाल के दौरान सदस्य द्वारा इस सम्बन्ध में पूछे गए पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने बताया कि भारत सरकार के स्वावलम्बन पोर्टल पर दिनांक 21 फरवरी 2025 के अनुसार विधानसभा क्षेत्र डीडवाना में जारी दिव्यांगता प्रमाण पत्रों की संख्या 3 हजार 653 है। उन्होंने बताया कि विशेष योग्यजनों को पात्रतानुसार पेंशन का लाभ मिल रहा है। राजएसएसपी पोर्टल पर दिनांक 1 फरवरी 2025 के अनुसार विधानसभा क्षेत्र डीडवाना मे विशेष योग्यजन पेंशनर्स की कुल संख्या 3 हजार 506 है।
गहलोत ने बताया कि इन विशेष योग्यजनों को पात्रता के आधार पर सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, सुखद दाम्पत्य विवाह अनुदान योजना, मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन स्वरोजगार ऋण योजना, पालनहार योजना, मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना, संयुक्त सहायता कृत्रिम अंग या उपकरण योजना, विशेष योग्यजन चिन्हीकरण योजना, विशेष योग्यजन राज्य स्तरीय पुरस्कार योजना जैसी सुविधाओं से लाभान्वित किया जा रहा है।
इससे पहले विधायक युनूस खान के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री ने बताया कि विधानसभा क्षेत्र डीडवाना में कुल 71 विशेष योग्यजन (दिव्यांगजन) को स्कूटी से लाभान्वित किया जा चुका है। जिला चयन समिति द्वारा स्कूटी वितरण के लिए की गई अनुशंषा एवं योजना में पात्रता के आधार पर कोई आवेदन शेष नहीं है। उन्होंने बताया कि 01 अप्रेल 2024 से सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनान्तर्गत विशेष योग्यजन श्रेणी में पेंशन की आधार दर में 15 प्रतिशत की वृद्वि कर अभिवृद्वि कर पेंशन 1150 रुपए प्रतिमाह भुगतान की जा रही है। उन्होंने बताया कि बजट घोषणा 2025-26 के बिन्दु संख्या-66 दिनांक 19 फरवरी, 2025 के क्रियान्वयन में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनान्तर्गत विशेष योग्यजन श्रेणी में पेंशन की आधार दर में अभिवृद्वि कर पेंशन राशि 1150 रुपए प्रतिमाह से बढ़ाकर 1250 रुपए प्रतिमाह की गई है।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री ने बताया कि ऐसे प्रकरण जिनको सामजिक पेंशन नहीं मिल पा रही है। वे या तो आवेदन नहीं कर पाते या आय के दायरे से बाहर होते हैं। ऐसे प्रकरणों में पेशन देय नहीं होती। उन्होंने कहा कि ऐसे विषय जो पंचायतीराज विभाग को स्थानांतरित किए जा चुके हैं, इस सबंध में विभागीय अधिकारियों से विमर्श कर कोई निर्णय लिया जा सकेगा। उन्होंने बताया कि नागौर से डीडवाना—कुचामन नया जिला बनने के बाद से ही विभागीय अधिकारी नए जिले में बैठ रहे हैं। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा और वित्तमंत्री दिया कुमारी के विशेष प्रयासों से हमने प्रदेश भर में एसएसओ आफिस खोलने के लिए प्रयास प्रारंभ कर दिए हैं। सरकार की मंशा है कि प्रदेश में 352 पंचायत समितियों में एसएसओ आफिस रहे ताकि अंत्योदय का लाभ आमजन को सुगमता से मिल सके।
गहलोत ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर मेडिकल विभाग के आला अधिकारियों के साथ बैठक कर उन्हें निर्देश दिए हैं कि प्रदेश का कोई पात्र योग्य दिव्यांगजन यूडीआईडी कार्ड सुविधा से वंचित ना रहे। उन्होंने बताया कि पहले यूडीआईडी कार्ड आफलाइन बनते थे। अब भारत सरकार के दिशा—निर्देशों के बाद केंद्रीय पोर्टल स्वावलंबन पर पात्र दिव्यांगजनों को आवेदन करना होता है।