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जयपुर,20 जुलाई। उच्च शिक्षा राज्यमंत्री राजेंद्र यादव ने गुरुवार को विधानसभा में आश्वस्त किया कि रतनगढ़ व राजलदेसर क्षेत्र के महाविद्यालयों के खाली पदों को विद्या संबल योजना से जल्द भरा जाएगा। उन्होंने कहा कि राजस्थान शिक्षा सेवा (महाविद्यालय शाखा) नियम,1986 के नियम-26बी के मौजूदा प्रावधानों के अनुसार 1309 सह-आचार्यों को कैरियर एडवान्समेंट स्कीम के अन्तर्गत आचार्य के पद पर समयबद्ध पदोन्नति दी गई है।
उच्च शिक्षा राज्यमंत्री प्रश्नकाल में इस संबंध में सदस्य द्वारा पूछे गये पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। इससे पहले विधायक अभिनेश महर्षि के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में उन्होंने बताया कि 31 जनवरी 2018 को अधिसूचना द्वारा राजस्थान शिक्षा सेवा (महाविद्यालय शाखा) नियम, 1986 में संशोधन किए गए थे। उन्होंने कहा कि यूजीसी रेग्यूलेशन, 2018 के प्रावधानों को यथोचित समावेशन करते हुए पुनः 14 अक्टूबर 2022 को अधिसूचना जारी कर राजस्थान शिक्षा सेवा (महाविद्यालय शाखा) नियम, 1986 के नियमों में संशोधन किया गया है। उन्होंने बताया कि सेवा नियमों में नोटिफिकेशन 31 जनवरी 2018 के कुछ प्रावधान वर्तमान में भी विद्यमान हैं।
उच्च शिक्षा राज्यमंत्री ने बताया कि संशोधित नियमों में विहित प्रावधानों की पालना की जा रही है। उन्होंने बताया कि नियमों के अन्तर्गत प्राचार्य पद के लिए वर्ष 2018-19 एवं 2019-20 की डीपीसी 29 जनवरी 2021 को आयोजित की गई तथा 4 दिसम्बर 2020 को सहायक आचार्य के पदों के लिए भर्ती हेतु आर.पी.एस.सी. को अर्थना भेज कर 754 पदों की भर्ती की गई।
यादव ने बताया कि राजस्थान शिक्षा सेवा (महाविद्यालय शाखा) नियम, 1986 में संशोधन की अधिसूचना 14 अक्टूबर 2022 द्वारा उक्त नियम, 1986 के नियम-26ए को भूतलक्षी प्रभाव 18 जूलाई 2018 से विलोपित कर, आचार्य के पद को नियम-26बी में कैरियर एडवान्समेंट स्कीम (सी.ए.एस) में सम्मिलित कर लिया गया है। इसलिए नियम 26ए(4) में आचार्य के 477 पदों का प्रावधान विलोपित होने के कारण इन पदों (477) पर पदोन्नति नहीं की गयी है।