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तृतीय राष्ट्रीय लोक अदालत शनिवार, 9 सितंबर को

राजीनामे से सुलझाए जाएंगे न्यायालयों में प्रकरण

जयपुर, (8 सितम्बर 2023)। राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर एवं जयपुर पीठ सहित प्रदेश के सभी अधिनस्थ न्यायालयों, राजस्व न्यायालयों, उपभोक्ता मंचों एवं अन्य प्रशासनिक अधिकरणों में शनिवार,9 सितम्बर को तृतीय राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (रालसा) की ओर से राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधिपति एवं रालसा के कार्यकारी अध्यक्ष एम.एम श्रीवास्तव की अध्यक्षता में शनिवार को प्रातः 10 बजे उच्च न्यायालय (न्यू बिल्डिंग) परिसर, जयपुर पीठ में इस लोक अदालत का आयोजन होगा।
राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य सचिव प्रमिल कुमार माथुर ने बताया कि इस राष्ट्रीय लोक अदालत में न्यायालय में लंबित राजीनामा योग्य फौजदारी प्रकरण, धारा 138 एनआई एक्ट, धन वसूली, एम.ए.सी.टी. प्रकरण, श्रम एवं नियोजन संबंधी विवाद और राजस्व मामलों सहित राजीनामा योग्य अन्य सभी प्रकरण रखे जायेंगे। माथुर ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत के लिए पूरे प्रदेश में 494 बैंचों का गठन किया गया है, जिनमें 2 सितम्बर तक 6 लाख 54 हज़ार 405 प्री-लिटिगेशन तथा 3 लाख 93 हज़ार 539 लंबित मामलों सहित कुल 10 लाख 47 हजार 944 प्रकरण सुनवाई के लिए रैफर किये जा चुके हैं। उन्होंने बताया कि इसके अतिरिक्त भी प्री-लिटिगेशन एवं लम्बित प्रकरण भी इस राष्ट्रीय लोक अदालत में रखा जाना प्रस्तावित है।
रालसा के सदस्य सचिव ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत को ऑफलाईन मोड के साथ-साथ ऑनलाईन डिजिटल मोड पर भी आयोजित करने का अभिनव प्रयोग करते हुए डिजिटल प्लेटफॉर्म RSLSA-23 लॉन्च किया गया है। इस प्लेटफॉर्म के जरिये सुदूर बैठे पक्षकार भी अपने राजीनामा योग्य मामलों को लोक अदालत में रैफर कराकर प्रि-काउंसलिंग की प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं, साथ ही इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से पक्षकारों को बैंच के समक्ष व्यक्तिश: उपस्थित न हो पाने की स्थिति में वीडियो कॉनफ्रेंसिंग द्वारा राजीनामा करने की सुविधा भी प्रदान की गई है।

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