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अनुकम्पा नियुक्ति नियमों में शिथिलता के सबंध में विचार किया जाएगा- संसदीय कार्य मंत्री

जयपुर, (6 मार्च 2025)। संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने गुरुवार को विधानसभा में कहा कि राज्य सरकार द्वारा स्थाई पूर्ण दिव्यांग सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों को नियमानुसार अनुकम्पा नियुक्ति दी जा रही है। उन्होंने आश्वास्त किया कि आवश्यकता एवं परिस्तिथियों के आधार पर अनुकम्पा नियुक्ति के नियमों में शिथिलता के सबंध में विचार किया जाएगा।

संसदीय कार्य मंत्री प्रश्नकाल के दौरान सदस्य द्वारा इस सम्बन्ध में पूछे गए पूरक प्रश्नों पर कार्मिक मंत्री की ओर से जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रदेश में स्थाई पूर्ण दिव्यांग सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों की अनुकम्पा नियुक्ति के कुल 7 आवेदन प्राप्त हुए। इन आवेदनों में से 3 की नियुक्ति प्रक्रियाधीन है। शेष 4 में से 3 आवेदकों की आयु सीमा निर्धारित मापदंड से अधिक होने तथा एक अन्य 1 आवेदक के नियमानुसार पात्र नहीं पाए जाने के कारण आवेदन निरस्त किये गए।

पहले विधायक हरीश चौधरी के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में संसदीय कार्य मंत्री ने बताया कि राजस्थान स्थाई पूर्ण दिव्यांग सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों की अनुकम्पा नियुक्ति नियम, 2023 के अन्तर्गत ऐसे आश्रितों को पात्रतानुसार लाभ देने हेतु इस नियम, 2023 के प्रावधानानुसार नियुक्ति देने की कार्यवाही की जाती है। प्रदेश में इस नियम के अन्तर्गत अनुकम्पा नियुक्ति के लम्बित एवं निर्णीत प्रकरणों की विभागवार सूचना उन्होंने सदन के पटल पर रखी।

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