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कृषि विषय में अध्यनरत छात्राओं को मिलेगी प्रोत्साहन राशि

झुंझुनूं, (9 जुलाई 2025)। कृषि विषय में 11 वीं एवं 12 वीं में अध्ययनरत छात्राओं को प्रति वर्ष 15000/- रू एवं कृषि महाविधालय में बी.एस.सी के लिए चार वर्षीय पाठ्यक्रम के लिए एवं एम.एस.सी कृषि विज्ञान विषय में अध्ययनरत छात्राओं के लिए 2 वर्षीय पाठ्यक्रम हेतु 25000/- रू एवं कृषि विषय से पी.एच.डी करने वाली छात्राओं को प्रतिवर्ष 40000/- रु अधिकतम तीन वर्ष हेतु प्रति छात्रा प्रोत्साहन राशि देने का प्रावधान है।
संयुक्त निदेशक कृषि (विस्तार) डॉ. राजेन्द्र सिह ने बताया विधालय / महाविधालय में अध्ययनरत छात्राओं का ऑनलाईन आवेदन राज किसान पोर्टल द्वारा 1 जुलाई 2025 से 31 जनवरी 2026 तक कर हार्ड कॉपी मय अन्य दस्तावेज यथा जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, जनआधार कार्ड, बैक खाता पासबुक, गत वर्ष की अंक तालिका, संस्थाप्रधान का प्रमाण पत्र मय आवेदन पत्र फोटो प्रमाणीकरण के साथ में सूचना 31 जनवरी 2026 से पूर्व आवश्यक रूप से इस कार्यालय में भिजवाना सुनिश्चित करें। इसके बाद प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नही किया जावेगा। राजस्थान की मूल निवासी छात्रा नही होने एवं गत वर्ष में अनुतीर्ण व श्रेणी सुधार हेतु उसी कक्षा में पुनः प्रवेश लेने वाली छात्राओं को प्रोत्साहन राशि देय नही है। इस संबंध में समस्त संस्था प्रधान छात्राओं द्वारा जिस वित्तीय वर्ष में प्रोत्साहन राशि हेतु आवेदन किया गया है। संस्था प्रधान द्वारा उसी वित्तीय वर्ष में ई-साईन सर्टिफिकेट जारी किया जावे उसी वित्तीय वर्ष में संस्था प्रधान द्वारा ई-साईन सटिफिकेट जारी नही किये जाने पर छात्राओं को प्रोत्साहन राशि देय नही होगी जिसके लिए संस्था प्रधान स्वंय उत्तरदायी होगें। जन आधार कार्ड में छात्रा के स्वंय के खाता संख्या अपडेट होना अनिवार्य है एवं आवेदन में सही वर्ष का ही अंकन किया जाना आवश्यक है, उक्त पृविष्ठियां सही नही होने की स्थिति में छात्रा / संस्था प्रधान की स्वयं की जिम्मेदारी होगी।

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