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झुंझुनूं, (4 जून 2026)। प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय (PM-AJAY) योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए अनुसूचित जाति वर्ग के पात्र व्यक्तियों से स्वरोजगार के लिए ऋण आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। योजना के अंतर्गत ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के पात्र व्यक्तियों के समूह (ग्रुप बेस) को विभिन्न स्वरोजगार गतिविधियों के लिए बैंकों के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराया जाएगा।
योजना के तहत ई-रिक्शा, ऑटो रिक्शा, डेयरी, किराणा दुकान, मोबाइल रिपेयरिंग, जनरल स्टोर, फल-सब्जी व्यवसाय तथा रेडीमेड गारमेंट्स जैसे रोजगारोन्मुख कार्यों के लिए ऋण दिया जाएगा। ऋण स्वीकृत होने के बाद इकाई लागत का 50 प्रतिशत अथवा अधिकतम 50 हजार रुपये (जो भी कम हो) अनुदान के रूप में प्रदान किया जाएगा।
योजना का लाभ केवल अनुसूचित जाति वर्ग के पात्र व्यक्तियों को मिलेगा। इच्छुक आवेदक ग्रामीण क्षेत्र से संबंधित होने पर पंचायत समिति तथा शहरी क्षेत्र से संबंधित होने पर नगर परिषद या नगरपालिका के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा आवेदक सीधे अनुजा निगम, झुंझुनूं में भी आवेदन जमा कर सकते हैं।
परियोजना प्रबंधक अरविंद कुमार ओला ने बताया कि योजना के अंतर्गत मुद्रा ऋण प्राप्त करने वाले एकल व्यक्तियों को भी अनुदान का लाभ दिया जाएगा।