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प्रदेश में अवैध गैस रिफिलिंग के विरुद्ध हो रही नियमित कार्रवाई – खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री

जयपुर,( 3 फरवरी 2026)। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने मंगलवार को विधानसभा में कहा कि प्रदेश में घरेलू एलपीजी सिलेंडरों का दुरुपयोग और अवैध गैस रिफिलिंग से होने वाली घटनाओं को रोकने के लिए निरंतर कार्रवाई की जा रही है। घरेलू गैस सिलेंडरों की होटल, ढाबों, चाय की दुकानों, हलवाइयों एवं विवाह स्थलों पर अवैध उपयोग की नियमित जांच की जाती है। उन्होंने कहा कि जिला स्तर पर कार्रवाई करने और सघन अभियान चलाने के लिए जिला कलेक्टर द्वारा स्वयं के स्तर पर जांच दल गठित कर कार्रवाई की जाती है।

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री प्रश्नकाल के दौरान सदस्य गोपाल शर्मा द्वारा इस संबंध में पूछे गए पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। श्री गोदारा ने कहा कि जयपुर शहर में ”ऑपरेशन प्रवर्तन-सतर्क नागरिक सुरक्षित शहर” अभियान के तहत अवैध गैस रि‍फलिंग एवं घरेलू एलपीजी गैस सिलेण्‍डरों के दुरूपयोग के विरूद्ध् कार्यवाही की जा रही है। उन्होंने कहा कि जयपुर शहर में वर्ष 2023 से वर्ष 2025 तक घरेलू गैस सिलेंडरों का अवैध व्यावसायिक उपयोग करने पर 42 प्रतिष्ठानों के विरुद्ध कार्रवाई की गई थी। इसके तहत कुल 129 गैस सिलेण्‍डर जब्‍त किए गए। उन्होंने बताया कि चार गैस एजेंसियों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की गई है।

इससे पहले विधायक शर्मा के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री ने बताया कि विधानसभा क्षेत्र सिविल लाइंस में वर्ष 2023 से 2025 तक अवैध गैस रिफिलिंग के विरुद्ध 34 शिकायतें प्राप्‍त हुई है। इस पर कार्यवाही के दौरान 493 गैस सिलेण्‍डर, 41 रिफलिंग मोटर, 33 नोजल पाईप, 39 इलेक्‍ट्रॉनिक कांटे एवं 21 बांसुरी/ रेग्‍यूलेटर जब्‍त किये गये हैं। उन्होंने बताया कि सिविल लाइंस विधानसभा क्षेत्र में वर्ष 2026 में गैस एजेन्सी पर भी एक एफआईआर दर्ज की गई है। उन्होंने जब्‍त सामग्री का स्‍थानवार विवरण सदन के पटल पर रखा। उन्होंने अवगत करवाया कि इस संबंध में वर्तमान में स्‍थाई निगरानी तन्त्र स्‍थापित करने के संबंध में कोई प्रस्‍ताव विचाराधीन नहीं है।

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