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विभागीय छात्रावासों में वार्डन का कैडर बनाने का प्रस्ताव अग्रिम कार्रवाई के लिए प्रेषित

5 वर्ष से अधिक समय से कार्य कर रहे छात्रावास अधीक्षकों को मूल विभाग में भेजने की होगी कार्यवाही - जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री

जयपुर, (29 जनवरी 2024)। जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री बाबूलाल खराड़ी ने सोमवार को विधानसभा में कहा कि विभाग द्वारा संचालित छात्रावासों में वार्डन का कैडर बनाए जाने का प्रस्ताव अग्रिम कार्रवाई के लिए प्रेषित कर दिया गया है। अब राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा विभागीय छात्रावासों एवं आवासीय विद्यालयों में अधीक्षक के पदों पर नियमानुसार सीधी भर्ती के संबंध में अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।

जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री प्रश्नकाल के दौरान सदस्यों द्वारा इस संबंध में पूछे गए पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि विभागीय छात्रावासों में नियमानुसार प्रतिनियुक्ति पर 5 वर्ष की अवधि के लिए वार्डन लगाए जाते हैं लेकिन कई बार मूल विभाग से अनापत्ति पत्र प्राप्त नहीं होने के कारण वे इससे अधिक समय तक भी कार्य करते रहते हैं। इस पर विधानसभा अध्यक्ष ने हस्तक्षेप करते हुए छात्रावासों में अधीक्षक को 5 वर्ष तक के लिए ही कार्य करने के लिए सरकार को कार्रवाई करने के निर्देश दिए। खरा़ड़ी ने आश्वस्त किया कि ऐसे अधीक्षकों को उनके मूल विभाग में भेजने की कार्रवाई की जाएगी।

इससे पहले विधायक राजकुमार रोत के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में खराड़ी ने बताया कि विभाग द्वारा अनुसूचित क्षेत्र में 304 आश्रम छात्रावास (152 बालक व 152 बालिका), 9 कॉलेज छात्रावास (2 बालक व 7 बालिका), 4 बहुउद्देशीय छात्रावास (4 बालिका), 13 खेल अकादमी (7 बालक व 6 बालिका) एवं 5 आवासीय विद्यालय (2 बालक व 3 बालिका), 2 मॉडल पब्लिक रेजिडेन्शियल स्कूल (1 बालक व 1 बालिका) तथा 23 एकलव्य मॉडल रेजिडेन्शियल स्कूल (17 बालक, 3 बालिका एवं 3 सह शिक्षा) संचालित हैं। उन्होंने बताया कि इनमें वार्डन के कुल 379 पद स्वीकृत हैं। विभाग द्वारा जनजाति छात्रावासों में रिक्त पदों को भरने हेतु समय-समय पर वॉक-इन-इन्टरव्यू आयोजित कर शिक्षा विभाग के कार्मिकों को रिक्त पदों पर पदस्थापित करने की कार्यवाही की जाती है।

जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री ने बताया कि नियमानुसार 5 वर्ष की अवधि पूर्ण होने पर विभाग द्वारा विज्ञप्ति जारी कर साक्षात्कार के द्वारा नये अधीक्षक लगाये जाते हैं, लेकिन नवीन चयनित कार्मिक के लिए मूल विभाग से अनापत्ति पत्र प्राप्त नहीं होने से 5 वर्ष से अधिक समय हेतु पूर्व पदस्थापित वार्डन कार्य करते हैं। उन्होंने वर्तमान में 5 वर्ष से अधिक कार्यरत वार्डन की जिलेवार संख्यात्मक सूचना का विवरण सदन के पटल पर रखा।

खराड़ी ने बताया कि गत सरकार की वर्ष 2020-21 की बजट घोषणा के क्रम में कार्मिक (क-ग्रुप-2) विभाग द्वारा 31 जनवरी 2022 को विभागीय छात्रावासों के वार्डन का विभागीय कैडर बनाये जाने की अधिसूचना जारी कर दी गयी है। उन्होंने बताया कि विभागीय छात्रावासों एवं आवासीय विद्यालयों में 2400 पे-ग्रेड (एल-5) में स्वीकृत अधीक्षक ग्रेड- द्वितीय के 470 पदों पर नियमानुसार सीधी भर्ती हेतु प्रस्ताव 8 सितम्बर 2023 को सचिव, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर को भिजवाए गये हैं।

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