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मुखबिर प्रोत्साहन योजना आबकारी आयुक्त की सराहनीय पहल
वर्षों से लंबित प्रकरणों का किया निस्तारण योजना के तहत अनुमानित 18 लाख रुपए किए स्वीकृत
जयपुर, (8 जुलाई 2026)। आबकारी आयुक्त नमित मेहता की सराहनीय पहल एवं कुशल निर्देशन में आबकारी विभाग ने प्रदेश सरकार की मुखबिर प्रोत्साहन योजना के तहत कई वर्षों से लंबित 30 प्रकरणों का अल्प समयावधि में निस्तारण करते हुए अनुमानित 18 लाख रुपए की राशि की स्वीकृति प्रदान कर दी है। आबकारी आयुक्त श्री मेहता के अनुसार इससे प्रदेश में मुखबिर तंत्र सुदृढ़ होगा एवं अवैध मदिरा के निर्माण, भण्डारण, परिवहन एवं विक्रय की रोकथाम में सहायता मिलेगी।
मुखबिर तंत्र होगा सुदृढ़—
आबकारी आयुक्त श्री नमित मेहता ने अपे्रल माह में आबकारी विभाग की कमान संभालने के साथ ही विभागीय अधिकारियों को प्रदेश में अवैध मदिरा की रोकथाम के लिए निरोधात्मक गतिविधियों की संख्या में वृद्धि कर प्रभावी कार्रवाई एवं मुखबिर तंत्र को सुदृढ़ करने के निर्देश प्रदान किए। जिससे शराब तस्करों की अवैध गतिविधियों पर प्रभावी अंकुश लगाया जा सके। इस संबंध में मुखबिर प्रोत्साहन योजना के तहत रिवार्ड राशि के लंबित प्रकरणों का शीघ्र निस्तारण करने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया गया। आबकारी आयुक्त द्वारानियमित समीक्षा कर प्रदेश में 10 जिलों के 30 प्रकरणों का अल्प अवधि में ही निस्तारण कर दिया गया।
सकारात्मक परिणाम—
आबकारी विभाग में मुखबिर प्रोत्साहन योजना के वर्षों से लंबित प्रकरणों के अल्प अवधि में निस्तारण से मुखबिर लाभान्वित हुए है जिससे अवैध मदिरा संबंधी विश्वसनीय सूचनाओं की वृद्धि हुई है। प्रदेश में माह अप्रेल से जून 2026 तक आबकारी विभाग द्वारा प्रभावी निरोधात्मक कार्रवाई करते हुए 6.63 करोड़ रूपए की अवैध मदिरा सीज की गई है। उल्लेखनीय है कि गत वर्ष इसी अवधि में निरोधात्मक कार्यवाहियों के तहत 1.80 करोड़ रूपए की अवैध मदिरा सीज की गई थी। इस प्रकार इस वर्ष साढे़ तीन गुना से अधिक अवैध मदिरा सीज करने की सफलता मिली है।
इन जिलों के मुखबिर हुए लाभान्वित—
प्रदेश में मुखबिर प्रोत्साहन योजना के तहत श्रीगंगानगर, अलवर, डूंगरपुर, उदयपुर, सीकर, अजमेर, राजसमन्द, चुरू, बीकानेर, झुंझुंनू जिलों के कई वर्षाें से लंबित चल रहे प्रकरणों में विभाग को अवैध मदिरा के संबंध मेें गोपनीय सूचना देने वाले मुखबिरों को अनुमानित 18 लाख रूपए की राशि की स्वीकृति प्रदान की गई है। उल्लेखनीय है कि संबंधित जिला आबकारी अधिकारी की अनुशंषा पर निरोधात्मक कार्यवाहियों के तहत मुखबिर की सूचना पर हुई कार्रवाई के लिए संबंधित मुखबिर को प्रोत्साहन अथवा रिवार्ड राशि प्रदान करने का प्रावधान है। इस प्रक्रिया में मुखबिर द्वारा दी गई समस्त सूचना को पूर्णतः गोपनीय रखा जाता है।
मुखबिर प्रोत्साहन योजना—
प्रदेष सरकार के वित्त विभाग के निर्देशानुसार मुखबिर प्रोत्साहन योजना के तहत मुखबिर द्वारा प्रदत्त सूचना 10 लाख अथवा उससे अधिक की निर्विवाद अनुमानित राजस्व हानि को रोकने में सहायक होने पर संबंधित सूचना प्रदाता को 4 प्रतिशत तक रिवार्ड राशि प्रदान करने का प्रावधान है। यह पुरस्कार अथवा रिवार्ड राशि 15 लाख रूपए से अधिक नही होगी। उल्लेखनीय है कि आबकारी विभाग में मुखबिर संबंधी रिवार्ड के प्रकरण संबंधित जिला आबकारी अधिकारी की अनुशंषा सहित मुख्यालय उदयपुर प्रेषित किए जाते है।