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इपिक कार्ड नहीं है….तो 12 अन्य वैकल्पिक पहचान दस्तावेज दिखा कर भी कर सकेंगे मतदान

जयपुर, (20 मार्च 2024)। 19 अप्रैल एवं 26 अप्रैल 2024 को प्रदेश मे लोक सभा चुनाव 2024 है। इसे लेकर चुनाव आयोग ने तैयारियां तेज कर दी है। मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग बिना किसी परेशानी के कर सकेंइसके लिए निर्वाचन आयोग ने कुछ दिशा निर्देश जारी किए हैं। लोक सभा आम चुनाव 2024 को लेकर जारी दिशा निर्देशों के अनुसार यदि किसी वोटर का नाम मतदाता सूची में दर्ज हैलेकिन उसके पास किसी वजह से निर्वाचक फोटो पहचान पत्र उपलब्ध नहीं है तो भी वह वैकल्पिक पहचान दस्तावेज दिखाकर मताधिकार का उपयोग कर सकेगा।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने बताया कि सभी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में  मतदाताओं को निर्वाचक फोटो पहचान पत्र जारी किया जा रहा है। जो मतदाता इसे प्रस्तुत करने में सक्षम नहीं हैंउन्हें अपनी पहचान स्थापित करने के लिए 12 वैकल्पिक फोटोयुक्त पहचान दस्तावेजों में से कोई एक दिखाना होगा।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी गुप्ता ने बताया कि 12 वैकल्पिक फोटोयुक्त पहचान दस्तावेजों में आधार कार्डमनरेगा जॉब कार्डड्राइविंग लाइसेंसपैन कार्डभारतीय पासपोर्टफोटो सहित पेंशन दस्तावेजकेंद्र/राज्य सरकार/पीएसयू/सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्रबैंक/डाकघर द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुकराष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर के तहत आरजीआई द्वारा जारी स्मार्ट कार्डश्रम मंत्रालय की योजना के तहत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्डसांसदों/विधायकों/एमएलसी को जारी किए गए आधिकारिक पहचान पत्र और भारत सरकार के सामाजिक न्याय मंत्रालय द्वारा दिव्यांगजनों को जारी यूनिक डिसेबिलिटी आईडी शामिल है।

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