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झुन्झुनूं,(26 अक्टूबर 2023)। राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग झुंन्झुनूं के सहायक निदेशक कृष्ण कुमार पंवार ने बताया कि जिले के ऐसे राज्य कर्मचारी जिनका प्रथम घोषणा पत्र एसआईपीएफ पोर्टल पर प्राप्त नहीं हुआ है एवं बीमा नम्बर अभी तक जारी नहीं हुआ है। ऐसे कार्मिक जीए-55 एवं मार्च के माह का शिड्यूल प्रपत्र 7 दिवस के अन्दर राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग झुन्झुनूं कार्यालय में जमा करावें। ताकि राज्य बीमा पॉलिसी नम्बर जारी किये जा सकें। उन्होंने बताया कि यदि कार्मिक के साथ कोई अप्रिय घटना घटित होती है तो बीमा का लाभ कार्मिक को नहीं मिल पायेगा, जिसकी जिम्मेदारी कर्मचारी स्वयं एवं आहरण वितरण अधिकारी की होगी।