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जयपुर, (04 अप्रैल 2025)। राज्य सरकार की 2024-25 की बजट घोषणा की क्रियान्विति में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के परिवारों के आर्थिक उन्नयन हेतु स्वरोजगार, व्यावसायिक गतिविधियों एवं शिक्षा हेतु रियायती ब्याज दर से बैंकों के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराने के लिए अनुजा निगम ने आर्थिक कमजोर वर्ग ब्याज सहायता योजना की गाइडलाइन और संचालन प्रक्रिया जारी की है।
राजस्थान के मूल निवासी, आर्थिक कमजोर वर्ग के 18 से 60 वर्ष तक के व्यक्ति जिनकी वार्षिक आय 3 लाख रुपये से अधिक न हो, योजना हेतु पात्र हैं। इच्छुक आवेदक विस्तृत जानकारी हेतु स्थानीय पंचायत समिति, नगर पालिका, नगर निगम कार्यालय में संपर्क कर निर्धारित प्रपत्र में आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं।