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कटे हुए कनेक्शनों को जुड़वाने के लिए अजमेर डिस्कॉम की एमनेस्टी स्कीम अब 31 दिसंबर तक
लंबित पड़े प्रकरणों के निस्तारण में आएगी तेजी
अजमेर/झुंझुनूं,। अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड ने उपभोक्ताओं को राहत देते हुए उनके त्वरित निस्तारण के लिए एमनेस्टी स्कीम की अवधि को 31 दिसंबर तक के लिए बढ़ा दिया है। पहले एम्नेस्टी योजना 30 सितम्बर तक के लिए मान्य थी। इस योजना के लंबित पड़े प्रकरणों के निस्तारण में तेजी आएगी।
अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के प्रबंध निदेशक एन एस निर्वाण ने बताया कि राज्य सरकार के निर्देशानुसार अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड ने लंबित पड़े प्रकरणों के निस्तारण के लिए 31 दिसंबर तक एमनेस्टी स्कीम चलाएगा। उन्होंने बताया कि कृषि श्रेणी के अतिरिक्त सभी श्रेणियों के कटे हुये कनेक्शनों (31 दिसम्बर 2022 तक कटे हुये) की बकाया राशि (दिनांक 31 दिसम्बर 2022 तक की बकाया राशि) वसूली हेतु “एमनेस्टी योजना” चलाई जाएगी।
अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के प्रबंध निदेशक एन. एस. निर्वाण ने बताया कि यह योजना 31 दिसम्बर 2023 तक प्रभावी रहेगी। उपभोक्ता द्वारा सम्पूर्ण मूल बकाया राशि 31 दिसंबर 2023 तक एकमुश्त जमा करवाये जाने पर विलम्ब भुगतान शुल्क / ब्याज में शत प्रतिशत छूट प्रदान की जायेगी।
निर्वाण ने बताया कि जिन उपभोक्ताओं द्वारा विगत तीन वर्षों में एमनेस्टी योजना का लाभ ले लिया गया है। उनके लिये यह योजना उपलब्ध नहीं होगी। प्रबंध निदेशक ने बताया कि यदि काई मामला न्यायालय में लंबित है एवं उपभोक्ता इस योजना का लाभ लेना चाहता है, तो उपभोक्ता को पूर्ण बकाया राशि योजनानुसार जमा करानी होगी एवं एक महीने के अन्दर न्यायालय से प्रकरण वापिस लिये जाने संबंधी शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा तथा न्यायालय से प्रकरण वापसी की स्वीकृति भी प्रस्तुत करना होगा। यदि उपभोक्ता का मूल बकाया से संबंधित कोई विवाद है एवं यह निस्तारण करवाना चाहता है, तो उसे पहले संबंधित आन्तरिक शिकायत निस्तारण प्रकोष्ठ ( IGR Cell ) / उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम (CGRF) में आवेदन करना होगा एवं संबंधित फोरम के निर्णायानुसार एमनेस्टी योजना का लाभ लिया जा सकता है। ऐसे मामलों में उपभोक्ता को एक शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा कि फोरम द्वारा किया गया निर्णय उसे स्वीकार्य है एवं न्यायालय से प्रकरण यदि कोई हो तो वापिस ले लिया गया है।