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झुंझुनूं, (23 अप्रैल 2026)। भीषण गर्मी को देखते हुए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के तहत कार्य के समय में बदलाव किया गया है। जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं जिला कलेक्टर डॉ. अरुण गर्ग ने बताया कि अब नरेगा के कार्य प्रातः 6: बजे से दोपहर 1 बजे तक किए जाएंगे। यह परिवर्तित समय 15 जुलाई तक प्रभावी रहेगा।
उन्होंने बताया कि यदि कोई श्रमिक समूह निर्धारित टास्क को समय से पूर्व पूर्ण कर लेता है, तो वह कार्य की माप मेट के पास उपलब्ध मास्टर रोल में अंकित टास्क प्रपत्र में दर्ज करवाने एवं समूह के मुखिया के हस्ताक्षर के बाद कार्य स्थल छोड़ सकता है।
गौरतलब है कि नरेगा के तहत सामान्यतः 8 घंटे की कार्य अवधि (1 घंटे विश्राम सहित) प्रातः 9 बजे से सायं 5 बजे तक निर्धारित रहती है, जिसमें वर्तमान में गर्मी के मद्देनजर संशोधन किया गया है।