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झुंझुनूं,(9 अप्रैल 2026)। जिला खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण कार्यालय द्वारा अनियमित मिलने पर जिले के 5 मैडिकल स्टोर के औषधि अनुज्ञा पत्र 5 दिवस के लिए निलंबित किए गए है। सहायक औषधि नियंत्रक अनूप रावत ने बताया कि जिले की 5 फर्मों पर विभिन्न प्रकार की अनियमिताएं मिलने पर उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। इनमें एस एस मेडिकल एंड प्रोविजनल स्टोर, राव मेडिकल एंड जनरल स्टोर, सुनील मेडिकल एजेंसी, आरके मेडिकल एंड जनरल स्टोर, आर जे मेडिकल स्टोर के विरुद्ध कार्रवाई की गई है ।
यह कार्रवाई विभाग के औषधि नियंत्रण अधिकारी लोकेश सिंह व सरिता मीणा की जांच रिपोर्ट के आधार पर की गई है।
अनु ज्ञापन अधिकारी एवं सहायक औषधि नियंत्रक अनूप रावत ने बताया कि औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 एवं नियमावली 1945 के नियम 59 के तहत प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए नियम 66 के तहत उक्त सभी फर्मो के औषधि अनुज्ञा पत्रों को 1 मई से 5 मई तक कुल 5 दिवस के लिए निलंबित किया गया है।