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सहकारी भूमि विकास बैंकों में अवधि पर ऋणों को चुकाने हेतु मुख्यमंत्री अवधिपार ब्याज राहत योजना से किसानों को राहत

42 ऋणी किसानों को मिली ₹67.01 लाख की राहत

झुंझुनूं, (16 जून 2025)। राज्य सरकार द्वारा सहकारी भूमि विकास बैंकों के ऋणी किसानों को बड़ी राहत देते हुए “मुख्यमंत्री अवधिपार ब्याज राहत एकमुश्त समझौता योजना 2025-26” (CM OTS 2025-26) लागू की गई है। इस योजना के तहत अब तक जिले के 42 किसानों ने योजना में भाग लेकर 49.06 लाख रुपये जमा करवाए हैं, जिससे उन्हें 67.01 लाख रुपये की अवधिपार ब्याज माफी का लाभ मिला है। यह राशि राज्य सरकार वहन करेगी।

बैंक सचिव विभा खेतान ने जानकारी देते हुए बताया कि यह योजना 1 अप्रैल 2025 से शुरू होकर 30 सितंबर 2025 तक संचालित की जाएगी। योजना में वे सभी ऋण खाते पात्र हैं जो 1 जुलाई 2024 तक अवधिपार श्रेणी में वर्गीकृत हैं, लेकिन वर्ष 2014-15 में राज्य सरकार की 5% ब्याज अनुदान योजना के अंतर्गत दिए गए ऋण इसमें शामिल नहीं किए जाएंगे।

योजना का लाभ लेने के लिए पात्र ऋणी को 30 जून 2025 तक देय राशि का कम से कम 25% बैंक में जमा कराना अनिवार्य है, जबकि शेष राशि अधिकतम तीन किश्तों में योजना अवधि के भीतर जमा करनी होगी।

योजनान्तर्गत केवल अवधिपार ब्याज व अन्य व्ययों की शत-प्रतिशत राहत दी जाएगी, जबकि मूलधन एवं बीमा प्रीमियम की राशि ऋणी को स्वयं चुकानी होगी।

बैंक सचिव ने बताया कि इस योजना के तहत किसानों को बड़ी राहत मिलेगी और उन्हें दोबारा आर्थिक मुख्यधारा से जोड़ने में मदद मिलेगी। योजना की अधिक जानकारी के लिए संबंधित शाखा कार्यालय से या प्रधान कार्यालय के दूरभाष नंबर 01592-232643 पर संपर्क किया जा सकता है।

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