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राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद लागू होगा एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट – विधि एवं विधिक कार्य मंत्री

जयपुर, (6 मार्च 2025)। विधि एवं विधिक कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने गुरुवार को विधानसभा में कहा कि राज्य सरकार द्वारा राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया जाएगा।

विधि एवं विधिक कार्य मंत्री प्रश्नकाल के दौरान सदस्य द्वारा इस संबंध में पूछे गए पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि पूर्ववर्ती सरकार द्वारा राज्य में अधिवक्ताओं की सुरक्षा हेतु एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल विधानसभा में प्रस्तुत किया गया था। इसे 15वीं विधानसभा के अष्ठम सत्र में 21 मार्च 2023 को विधानसभा द्वारा पारित कर दिया गया। उन्होंने बताया कि इस बिल पर राष्ट्रपति की स्वीकृति (Assent) अभी तक प्राप्त नहीं हुई है।

इससे पहले विधायक अमीन कागजी के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में विधि एवं विधिक कार्य मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा राज्य के 31 जिला एवं सेशन न्यायालय परिसरों की सुरक्षा व्यवस्था की गई है। इनमें वर्तमान में 33 हैड कानिस्टेबल तथा 131 कानिस्टेबल सुरक्षा गार्ड उपलब्ध हैं।

पटेल ने कहा कि राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर परिसर में सुरक्षा हेतु पुलिस चौकी थाना कुडी हाउसिंग बोर्ड से 01 सहायक उप निरीक्षक, 03 हैड कानिस्टेबल तथा प्रथम बटालियन आएसी की ए कंपनी से 01 सीसी, 20 हैड कानिस्टेबल, 71 कानिस्टेबल नियोजित कर सुरक्षा दी जा रही है। इसी प्रकार राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर बैंच परिसर में 01 उप निरीक्षक, 02 सहायक उप निरीक्षक, 12 हैड कानिस्टेबल, 24 कानिस्टेबल एवं 05 महिला कानिस्टेबल सहित कुल 44 सुरक्षाकर्मी द्वारा सुरक्षा दी जा रही है।

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