Rajasthan Update - पढ़ें भारत और दुनिया के ताजा हिंदी समाचार, बॉलीवुड, मनोरंजन और खेल जगत के रोचक समाचार. ब्रेकिंग न्यूज़, वीडियो, ऑडियो और फ़ीचर ताज़ा ख़बरें. Read latest News in Hindi.
कोटपा एक्ट के तहत चालान काटकर कार्यवाही को दिया अंजाम
कोटपा अधिनियम का उल्लंघन करने वाले दुकानदारों पर हुई कार्यवाही
पाली, (23 नवम्बर 2024)। जिला प्रशासन तथा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग,पाली द्वारा आमजन को तम्बाकू के गम्भीर दुष्परिणामों के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से पिछले दो माह से संचालित किये जा रहे ’’ टोबैको फ्री यूथ कैम्पेन 2.0 ’’ के अंतिम दिवस शनिवार को पूरे जिले में कोटपा अधिनियम का उल्लंघन करने वाले लोगों के विरू़द्ध चालानिंग कार्यवाही की गई।
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. विकास मारवाल ने बताया कि अभियान के अंतर्गत अंतिम दिवस को पूरे जिले में वृहद स्तर पर चालानिंग कार्यवाही की गई। पाली शहर में भी जिला तम्बाकु नियंत्रण प्रकोष्ठ के सायकॉलोजिस्ट के. सी सैनी की टीम द्वारा सिगरेट एवं अन्य तम्बाकु उत्पाद अधिनियम-2003 के अंतर्गत शनिवार को चालान की कार्यवाही की गई तथा कोटपा एक्ट का उल्लंघन करने वाले दुकानदारों के चालान काट कर उनसे जुर्माना भी वसूला गया तथा सार्वजनिक स्थानों पर तम्बाकु सेवन करने वाले लोगों के भी चालान बनाये गये, साथ ही दुकानदारों व आमजन को तंबाकू के सेवन से होने वाले दुष्प्रभाव के बारे में जागरूक भी किया। उन्होंने बताया कि चिकित्सा विभाग के अधिकारी पाली शहर की संकरी गलियों में पैदल चल कर कोटपा एक्ट के तहत चालान काटते हुये नजर आये। विभाग के अधिकारियों ने लोगों को सार्वजनिक स्थानों पर जागरूक करने हेतु तम्बाकु से होने वाले दुष्प्रभावों के बारे में समझाईस करते हुये देखे गये, ताकि आमजन तम्बाकु उत्पादों के सेवन से दूर रह सकें। कार्यवाही के दौरान ही जो लोग तम्बाकु उत्पादों का सेवन करते हैं, उन्हें तम्बाकु उत्पाद छोड़ने हेतु प्रेरित कर उन्हें राजकीय बांगड़ चिकित्सालय परिसर में ए.एन.एम. प्रशिक्षण केन्द्र,पाली पर संचालित तम्बाकु मुक्ति उपचार एवं परामर्श केन्द्र पर भेजने हेतु प्रेरित भी किया गया।
सीएमएचओ डॉ. विकास मारवाल के अनुसार पूरे पाली जिले में कोटपा अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए शनिवार को 100 से भी अधिक टीमों का गठन किया गया, जिसमें ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारियों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों व प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के चिकित्सा अधिकारियों, खाद्य सुरक्षा अधिकारियों, औषधि नियंत्रण अधिकारियों, आरबीएसके टीमों के चिकित्सकों, ब्लॉक कार्यक्रम प्रबन्धकों एवं अन्य सुपरवाईजरी स्टाफ को सम्मिलित किया। इन दलों ने कोटपा अधिनियम का उल्लंघन करने वाले लोगों एवं दुकानदारों के चालान किया तथा उनसे नियमानुसार जुर्माना भी वसूला गया। साथ ही लोंगों को तम्बाकु का सेवन नहीं करने के बारे में भी जागरूक किया गया। उन्होंने बताया कि शनिवार को ही जिले के विभिन्न स्कूलों एवं कॉलेजों में विद्यार्थियों को तथा आमजन को तम्बाकु के दुष्प्रभावों के बारे में जागरूक करने के उद्देश्य से कई गतिविधियां आयोजित की गई। पाली शहर में तंबाकू मुक्ति उपचार एवं परामर्श केन्द्र के प्रभारी के.सी. सैनी तथा एनटीसीपी प्रकोष्ठ के रेवन्तराम का सहयोग रहा। जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में समस्त बी.सी.एम.ओ., बी.पी.एम., चिकित्सा अधिकारी प्रभारी, आर.बी.एस.के. चिकित्सक एवं अन्य सुरपवाईजरी स्टाफ ने भी कोटपा के तहत चालान कार्यवाही को अंजाम दिया तथा लोगों को तम्बाकु उत्पादों के कारण होने वाले गम्भीर दुष्परिणामों के बारे में जानकारी दी।
ए.एन.एम. प्रशिक्षण केंद्र के प्रिंसीपल के.सी. सैनी ने बताया कि कोटपा अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने हेतु पाली जिले में कोटपा अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु अब नियमितरूप से कार्यवाही की जायेगी। उन्होंने बताया कि चालानिंग कार्यवाही के दौरान तम्बाकु विक्रताओं को अधिनियम की पालना करने हेतु भी समझाईस भी की जाती है, जिसके अंतर्गत प्रत्येक तम्बाकु विक्रेता की दुकान पर अठारह वर्ष के कम आयु के बच्चों को तम्बाकु उत्पादों का विक्रय नहीं करने के चेतावनी बोर्ड का डिस्प्ले होना आवश्यक है, खुली बीड़ी, सिगरेट का विक्रय नहीं किया जाना है, तम्बाकु उत्पादों के प्रत्यक्ष या परोक्ष विज्ञापन के बोर्ड आदि का डिस्प्ले नहीं करना है, तम्बाकु उत्पादों की लड़ियों को लटका कर नहीं रखना है, दुकान पर खुली माचिस या लाईटर नहीं रखना है, दुकान पर खड़े होकर कोई धूम्रपान नहीं करे,इसे भी सुनिश्चित करना जरूरी है, साथ ही सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करना एवं पीक थूकना भी प्रतिबन्धित है। इन सभी बिन्दुओं की पालना करना अनिवार्य है। शनिवार को आयोजित चालानिंग कार्यवाही के दौरान पाली शहर की कुछ दुकानों पर एक दो पैकिट बिना सचित चेतावनी वाले सिगरेट के पैकिट भी नष्ट करवाये तथा कुछ तम्बाकू उत्पादों पर सचित्र चेतावनी के अस्पष्ट अंकन पर कार्यवाही करते हुये उनका विक्रय नहीं करने हेतु दुकानादारों को पाबन्द किया।