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प्रस्ताव प्राप्त होने पर मापदंडों के आधार पर जमवारामगढ़ में न्यायालय खोलने पर निर्णय लिया जाएगा – विधि एवं विधिक कार्य मंत्री

जयपुर, (25 जुलाई 2024)। विधि एवं विधिक कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने गुरुवार को विधानसभा में कहा कि वर्तमान में विधानसभा क्षेत्र जमवारामगढ में वरिष्‍ठ सिविल न्‍यायाधीश एवं अतिरिक्‍त मुख्‍य न्‍यायिक मजिस्ट्रेट न्‍यायालय की स्‍थापना का प्रकरण राजस्‍थान उच्‍च न्यायालय की समिति के समक्ष विचाराधीन है। समिति से परामर्श प्रस्ताव प्राप्त होने, वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता तथा निर्धारित मापदंडों के आधार पर ही इस न्यायालय की स्थापना के संबंध में राज्य सरकार द्वारा कोई समुचित निर्णय किया जा सकेगा।

विधि एवं विधिक कार्य मंत्री प्रश्नकाल के दौरान सदस्य द्वारा इस संबंध में पूछे गए पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि विधानसभा क्षेत्र जमवारामगढ़ में वर्तमान में एक सिविल न्‍यायालय है। इस न्‍यायालय में 401 सिविल प्रकरण एवं 102 आपराधिक प्रकरण समेत कुल 503 प्रकरण दर्ज हैं। इनकी सुनवाई जयपुर स्थित अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय में सुनवाई हो रही है। उन्होंने बताया कि निर्धारित मापदंड के अनुसार अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय की स्थापना के लिए क्षेत्र में प्रकरणों की संख्या 1000-1200 तक होनी चाहिए।

इससे पहले विधायक महेंद्र पाल मीणा के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में विधि एवं विधिक कार्य मंत्री ने बताया कि विधानसभा क्षेत्र जमवारामगढ़ में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट तथा अतिरिक्त जिला सत्र न्यायालय नहीं है। मुख्‍य न्‍यायिक मजिस्ट्रेट न्‍यायालय जिला मुख्‍यालय जयपुर (जिला) पर स्थित है एवं अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय के लिए उस क्षेत्र के प्रकरण निर्धारित मापदण्ड 1000-1200 से कम है। उन्होंने बताया कि किसी स्थान पर न्‍यायालय की स्‍थापना राजस्‍थान उच्च न्यायालय से परामर्श/प्रस्ताव प्राप्त होने पर, निर्धारित मानदण्ड के अनुसार उस क्षेत्र के प्रकरण लम्बित होने पर तथा वित्तीय संसाधन की उपलब्धता होने पर ही की जा सकती है।

पटेल ने बताया कि वर्तमान में राजस्‍थान उच्च न्यायालय से प्राप्त सूचना के अनुसार जमवारामगढ में वरिष्‍ठ सिविल न्‍यायाधीश एवं अतिरिक्‍त मुख्‍य न्‍यायिक मजिस्ट्रेट न्‍यायालय की स्‍थापना का प्रकरण माननीय राजस्‍थान उच्‍च न्‍यायालय की कमेटी के समक्ष विचारार्थ लंबित है।

भविष्‍य में माननीय राजस्‍थान उच्च न्यायालय से परामर्श/प्रस्ताव प्राप्त होने पर,  निर्धारित मानदण्ड के अनुसार जमवारामगढ क्षेत्र के प्रकरण लम्बित होने पर तथा वित्तीय संसाधन की उपलब्धता होने पर ही न्‍यायालय की स्‍थापना हेतु राज्‍य सरकार द्वारा विचार किया जा सकेगा।

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