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चुनाव के सिर्फ 42 दिन शेष, विशेषज्ञों का कहना हो सकती है मुश्किल!

जयपुर (20 जून 2026)। राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य निर्वाचन आयोग को 31 जुलाई तक प्रदेश में पंचायत-निकाय चुनाव कराने का आदेश दे रखा है। कोर्ट की समयसीमा के भीतर निकाय चुनाव के लिए 20 जून तक परिसीमन व मतदाता सूचियों को अंतिम रूप देने कार्य तो पूरा हो चुका, लेकिन अब चुनाव के 42 दिन का समय शेष बचा है और चुनाव के लिए अधिसूचना जारी करने सहित अन्य जमीनी कार्य शुरू ही नहीं हुआ है। उधर, विशेषज्ञों का कहना है कि पंचायत-निकाय चुनाव की आगे की प्रक्रिया आज शुरू कर दी जाए तो भी चुनाव प्रक्रिया पूरी करने में 40 से 45 दिन का समय लगेगा, ऐसे में कोर्ट आदेश की पालना मुश्किल में पड़ सकती है।

राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों की मतदाता सूचियों को अंतिम रूप दे चुका, जिसके अनुसार पंचायतों के लिए 4.02 लाख से अधिक और शहरी निकायों के लिए 1.43 लाख से अधिक मतदाता हैं। चुनाव के लिए अगला कदम है, आरक्षित सीटों का निर्धारण। यह कार्य निर्वाचन आयोग और राज्य सरकार के आयोग के बीच फंसा हुआ है।

पंचायत और निकाय चुनाव एक साथ एक ही दिन कराना संभव नहीं है, ऐसे में पंचायत चुनाव और निकाय चुनाव दोनों की प्रक्रिया के लिए अलग-अलग समय चाहिए। पंचायत चुनाव हो या निकाय चुनाव दोनों के लिए अलग-अलग 40-40 दिन से अधिक समय चाहिए।

आयोग पर जिम्मेदारी

हाईकोर्ट ने आदेश में कहा कि ओबीसी आयोग की रिपोर्ट में समय लग रहा है तो उसके लिए और इंतजार नहीं किया जा सकता। राज्य निर्वाचन आयोग 31 जुलाई तक चुनाव प्रक्रिया पूरी कराए।

जमीनी स्थिति

राज्य निर्वाचन आयोग राज्य सरकार से अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग व महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों का विवरण मांग चुका। हाल ही में रिमांइडर भेजकर पुनः विवरण मांग लिया, लेकिन अब तक सीटों का निर्धारण नहीं हुआ है।

31 जुलाई तक चुनाव कराएं – राजस्थान हाईकोर्ट

राजस्थान में पंचायत और निकाय का कार्यकाल पूरा होने के बावजूद चुनाव नहीं होने से प्रदेश की ग्रामीण और शहरी सरकार कागजों तक सीमित होकर रह गई है। राजस्थान हाईकोर्ट 31 जुलाई तक चुनाव कराने के आदेश दे चुका है, लेकिन चुनाव की तारीख तय करने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग की अधिसूचना का इंतजार है।

राजस्थान हाईकोर्ट ने पिछले वर्ष नवंबर में 15 अप्रैल तक पंचायत-निकाय चुनाव कराने की डेडलाइन तय की थी, लेकिन सरकार ने डेडलाइन से पहले समय बढ़ाने का आग्रह किया और राहत प्राप्त कर ली। इसके बाद कोर्ट ने 31 जुलाई तक चुनाव कराने की नई डेडलाइन तय की। इसके बावजूद चुनावी प्रक्रिया अभी शुरुआती चरण में ही दिखाई दे रही है।

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