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विक्रय मूल्य से अधिक मूल्य पर शराब बिक्री अनुमत नहीं – चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री
शिकायत प्राप्त होने पर संबंधित के विरुद्ध की जाती है नियमानुसार कार्यवाही
जयपुर, (4 सितम्बर 2025)। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह ने गुरुवार को विधानसभा में कहा कि सभी शराब की दुकानें नियमानुसार संचालित की जा रही है तथा प्रिंट रेट से अधिक शराब बिक्री की शिकायत प्राप्त होने पर संबंधित के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाती है। उन्होंने कहा कि हेराफेरी और अनियमितताओं की जानकारी प्राप्त होने पर डीईओ दौसा को एपीओ कर दिया गया है।
सिंह प्रश्नकाल के दौरान सदस्य द्वारा इस संबंध में पूछे गए पूरक प्रश्नों का आबकारी मंत्री की ओर से जवाब दे रहे थे। इससे पहले विधायक श्री रामबिलास के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि विधान सभा क्षेत्र लालसोट में वर्तमान में 23 शराब दुकानें आवंटित होकर नियमानुसार संचालित की जा रही है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में प्रदेश में शराबबंदी लागू करने का कोई प्रस्ताव सरकार के समक्ष विचाराधीन नहीं है।
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि आबकारी एवं मद्य संयम नीति वर्ष 2025-29 के बिन्दु संख्या 13 के अनुसार स्वीकृत शराब की दुकानों पर अधिकतम विक्रय मूल्य से अधिक मूल्य पर शराब बिक्री अनुमत नहीं है। प्रिंट रेट से अधिक मूल्य पर शराब बिक्री की शिकायत प्राप्त होने पर संबंधित के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाती है। विगत पांच वर्षों में एम.आर.पी. के संबंध में कुल 18 अभियोग दर्ज किए गए।