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झुंझुनू, । राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर द्वारा 1 अक्टूबर 2023 (रविवार) को आयोजित होने वाली राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं संयुक्त प्रतियोगी ( प्रारम्भिक) परीक्षा 2023 के संबंध में गुरुवार को विडियों कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से परीक्षा तैयारियों की समीक्षा की गई।
परीक्षा समन्वयक अतिरिक्त जिला कलेक्टर मुरारी लाल शर्मा ने बताया कि राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर के अध्यक्ष की अध्यक्षता में आयोजित हुई समीक्षा बैठक में परीक्षा में अनुचित साधनों की रोकथाम हेतु राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा ( भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम के अध्युपाय) (संशोधन) अधिनियम 2022 लागू किया गया है। जिसके अनुसार परीक्षा के संचालन में किसी भी गतिविधि में अनुचित साधन का उपयोग पूर्णत्या निषिद्व एवं कठोर दण्ड से दण्डनीय है। ऐसा किये जाने पर न्यूनतम 10 वर्ष किन्तु आजीवन कारावास तक के दण्ड एवं न्युनतम 10 लाख रूपये जो 10 करोड़ रूपये तक हो सकता है, तक जुर्माने का प्रावधान है। ऐसे परीक्षार्थी को भर्ती परीक्षा देने से वर्जित भी किया जायेगा। यह कृत्य संज्ञेय, अजमानतीय एवं गैर समझौता योग्य अपराध है।