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असाही के खिलाफ वसूली वारंट जारी

झुंझुनूं, (17 दिसंबर 2023)। बुडाना गांव के इमरान अली ने मंड्रेला रोड़ पर असाही इंफ्रास्ट्रक्चर और प्रोजेक्ट्स लिमिटेड द्वारा मुख्यमंत्री जन आवास योजना 2009 के तहत बनाए गए व्यवसायिक काम्प्लेक्स में दुकान खरीदी थी, जिसको 2016 तक बनाकर दिया जाना था, जो समय पर प्रबंधकों द्वारा परिवादी इमरान को सुपुर्द नहीं की गई। जिसके बाद 2018 में जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में परिवाद दर्ज करवाया गया। आयोग ने परिवादी के पक्ष में फैसला देते हुए असाही को परिवादी द्वारा जमा करवाए गए 1 लाख 60 हजार रुपए ब्याज सहित परिवादी को वापस लौटाने के निर्देश दिए। मानसिक संताप और परिवाद व्यय भी परिवादी को देने के आदेश दिए गए थे। जिसकी पालना असाही प्रोजेक्ट के प्रबंधक लक्ष्मीनारायण राठी व अन्य ने नहीं की। आयोग के आदेश की पालना करवाने के लिए परिवादी ने अधिवक्ता के जरिए इजराय प्रार्थना पत्र पेश किया। जिस पर सुनवाई करते हुए जिला आयोग अध्यक्ष मनोज मील ने असाही प्रोजेक्ट के प्रबंधक से आयोग के आदेशानुसार रकम की वसूली करने के लिए वारंट जारी कर जिला कलक्टर को भिजवाया है। साथ ही नगर परिषद झुंझुनूं द्वारा असाही प्रोजेक्ट को जारी पट्टा अभिलेख की प्रति भेजकर लक्ष्मीनारायण राठी व अन्य के नाम से राजस्व ग्राम झुंझुनूं के खसरा नं 297, 296, 293, 294, 290, 291, 287, 289, 4270/287 एवं 288, क्षेत्रफल 82233.69 वर्ग मीटर भूमि से वसूली सुनिश्चित करते हुए परिवादी के हक़ में जारी जिला आयोग के आदेश में उल्लेखित रकम को आयोग कार्यालय में जमा करवाने के आदेश जारी किए हैं।

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