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सामाजिक सुरक्षा पेंशन भुगतान की लंबित अवधि तीन माह से घटाकर एक माह की – सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री

जयपुर, (29 जुलाई 2024)। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत ने सोमवार को विधानसभा में कहा कि राज्य सरकार के प्रयासों से वर्तमान में सामाजिक सुरक्षा पेंशन भुगतान की लंबित अवधि एक माह हो गई है। पूर्ववर्ती सरकार के समय यह अवधि तीन माह से अधिक थी। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार द्वारा पेंशन राशि में 15 प्रतिशत की वृद्धि कर इसे 1000 रूपये से 1150 रूपये किया गया है। वर्तमान में पेंशनर्स को एक अप्रेल, 2024 से बढ़ी हुई पेंशन राशि का भुगतान किया जा रहा है।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री प्रश्नकाल के दौरान सदस्य द्वारा इस संबंध में पूछे गए पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा 89 लाख पेंशनर्स के खातों मेें 1037 करोड़ रूपये की राशि का भुगतान डीबीटी के माध्यम से किया गया है।

इससे पहले विधायक अमृतलाल मीणा के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री ने बताया कि 01 जनवरी, 2024 को प्रदेश मे विधवा/विकलांग/वृद्धावस्था श्रेणियों में पात्रता अनुसार केन्द्र प्रवर्तित एव राज्य द्वारा संचालित विभिन्न सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनान्तर्गत कुल 86,84,100 व्यक्तियों को लाभांवित किया जा रहा है। उन्होंने जिलेवार, वर्षवार व वर्गवार लाभान्वितों का संख्यात्मक विवरण सदन के पटल पर रखा।

उन्होंने बताया कि सरकार द्वारा सामाजिक सुरक्षा पेंशन हेतु पात्र व्यक्तियों को प्रतिवर्ष वृद्धावस्था/विकलांग/विधवा पेंशन योजनान्तर्गत लाभान्वित किया गया है। उन्होंने पिछले तीन वर्ष में वर्गवार एवं जिलेवार पेंशन लाभार्थियों का विवरण सदन के पटल पर रखा।

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