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महिलाओं के लिए पाश एक्ट पर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन

झुंझुनू (19 मार्च 2024)। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण झुंझुनूं के द्वारा मंगलवार को एडीआर भवन में महिलाओं को कार्यस्थल पर यौन उत्पीडन रोकथाम, निषेध व निवारण अधिनियम 2013 के तहत प्रदत शक्तियो पर जागरूकता मॉड्यूल के तहत जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव अकिंत रमन ने बताया की राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण व राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशों की पालना में एक दिवसीय जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सचिव अंकित रमन ने बताया कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों की पालना में कार्यस्थल पर होने वाली लैंगिक उत्पीडन के रोकथाम के लिए सभी विभागों में आंतरिक कमेटी का गठन किया जाना आवश्यक है। जिसमें आने वाली प्रत्येक शिकायत का अविलम्ब निस्तारण किए जाने के निर्देश दिए गए। उन्होंने बताया कि कमेटी के बारे में व्यापक जागरूकता कार्यक्रमों पोस्टर व पैम्पलेट्स के माध्यम से प्रचार-प्रसार करने के निर्देश दिए गए है। आयोजित कार्यक्रमों में पर्यावरण संरक्षण हेतु अधिक से अधिक पौधारोपण करने, बाल विवाह रोकथाम, बेटी बचाओं बेटी पढाओं, नारी सुरक्षा, माननीय नालसा व रालसा द्वारा जारी विभिन्न स्कीमों व अन्य जनकल्याणकारी स्कीमों की भी जानकारी दी गयी।

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