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समर्थन मूल्य पर खरीद- मूंग, उड़द, सोयाबीन एवं मूंगफली के लिए ऑनलाइन पंजीयन 27 अक्टूबर से हुआ प्रारम्भ

राजफैड 1 नवम्बर से मूंग, उड़द, सोयाबीन तथा 18 नवम्बर से मूंगफली की करेगा खरीद -केवीएसएस एवं जीएसएस पर बनाए 873 क्रय केन्द्र

जयपुर, । प्रमुख शासन सचिव, सहकारिता श्रेया गुहा ने शुक्रवार को बताया कि प्रदेश में राजफैड द्वारा समर्थन मूल्य पर मूंग, उड़द, सोयाबीन एवं मूंगफली की खरीद के लिये ऑनलाइन पंजीकरण शुक्रवार, 27 अक्टूबर से प्रारम्भ कर दिया गया है। 873 खरीद केन्द्रों पर मूंग, उड़द एवं सोयाबीन की 1 नवम्बर से तथा 18 नवम्बर से मूंगफली खरीद की जाएगी।

      उन्होंने बताया कि भारत सरकार द्वारा राज्य में समर्थन मूल्य पर मूंग का खरीद का लक्ष्य 2 लाख 93 हजार 865 मीट्रिक टन, उडद का 1 लाख 35 हजार 200 मीट्रिक टन, मूंगफली का 4 लाख 80 हजार 803 मीट्रिक टन तथा सोयाबीन का 3 लाख 01 हजार 650 मीट्रिक टन खरीद का लक्ष्य दिया गया है। मूंग का समर्थन मूल्य 8558 रूपये, उडद का 6950, मूंगफली का 6377 एवं सोयाबीन का 4600 रूपये प्रति क्विंटल एफ.ए.क्यू श्रेणी का घोषित किया गया है।

    उन्होंने ने बताया कि किसान को जनआधार कार्ड नम्बर, खसरा गिरदावरी की प्रति एवं बैंक पासबुक की प्रति पंजीयन फार्म के साथ अपलोड़ करनी होगी। जिस किसान द्वारा बिना गिरदावरी के अपना पंजीयन करवाया जायेगा, उसका पंजीयन समर्थन मूल्य पर खरीद के लिये मान्य नहीं होगा। उन्होंने बताया कि ई-मित्र केन्द्र भी समर्थन मूल्य योजना में किसानों का पंजीयन पूर्ण सावधानी से करें।

      उन्होंने  बताया कि किसान एक जनआधार कार्ड में अंकित नाम में से जिसके नाम गिरदावरी होगी उसके नाम से एक पंजीयन करवा सकेगा। किसान इस बात का विशेष ध्यान रखे कि जिस तहसील में कृषि भूमि में उसी तहसील के कार्यक्षेत्र वाले खरीद केन्द्र पर उपज बेचान हेतु पंजीकरण करावें। दूसरी तहसील में पंजीकरण मान्य नही होगा।

      प्रबंध निदेशक, राजफैड संदेश नायक ने बताया कि किसान मूंग, उड़द, सोयाबीन एवं मूंगफली विक्रय के लिए अधिकाधिक पंजीयन करवाकर समर्थन मूल्य दलहन-तिलहन खरीद योजना का लाभ उठाये। किसान तुलाई दिनांक के समय अपनी फसल को साफ-सुथरा, छानकर क्रय केन्द्रों पर लायें भारत सरकार सरकार द्वारा निर्धारित गुणवत्ता मापदण्डों के अनुसार मूंग, उड़द एवं सोयाबीन में नमी की अधिकतम मात्रा 12 प्रतिशत एवं मूंगफली में नमी की अधिकतम मात्रा 8 प्रतिशत निर्धारित है जिन्स विक्रय के समय किसान किसी भी प्रकार की परेशानी से बचने के लिए यह सुनिश्चित कर लेंवे कि उनकी जिन्स गुणवत्ता मापदण्डों के अनुकूल है। उन्होंने बताया कि ई-मित्रों द्वारा गलत एवं तहसील के बाहर पंजीयन करने पर उनके खिलाफ कठोर कार्यवाही की जाएगी।

      उन्होंने बताया कि किसानों को किसी प्रकार की असुविधा नहीं हो इसके लिए ऑनलाइन पंजीकरण की व्यवस्था ई-मित्र एवं खरीद केन्द्रों पर प्रातः 9 बजे से सायं 7 बजे तक की गई है। किसान प्रचलित बैंक खाता संख्या सही दे ताकि ऑनलाइन भुगतान के समय किसी प्रकार की परेशानी किसान को नहीं हो। उन्होंने बताया कि किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए 27 अक्टूबर से हेल्प लाइन नम्बर 1800-180-6001 आरम्भ कर दिया जाएगा।

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