Rajasthan Update
Rajasthan Update - पढ़ें भारत और दुनिया के ताजा हिंदी समाचार, बॉलीवुड, मनोरंजन और खेल जगत के रोचक समाचार. ब्रेकिंग न्यूज़, वीडियो, ऑडियो और फ़ीचर ताज़ा ख़बरें. Read latest News in Hindi.

मण्डी प्रांगण एवं मण्डी क्षेत्र में चायपत्ती व्यापार पर कृषक कल्याण शुल्क देय

प्रत्येक माह की 7 तारीख से पूर्व मण्डी कोष में जमा करवाना होगा अनिवार्य

जयपुर, (12 नवंबर 2025)। कृषि विपणन विभाग के निदेशक के निर्देशों की अनुपालना में मण्डी प्रांगण एवं मण्डी क्षेत्र में होने वाले चायपत्ती के व्यापार पर 0.50 प्रतिशत की दर से कृषक कल्याण शुल्क लगाया गया है।

कृषि उपज मण्डी समिति के सचिव अमरचंद सैनी ने बताया कि मण्डी क्षेत्र में चायपत्ती का व्यवसाय कर रही सभी फर्मों, व्यापारियों एवं संस्थानों को निर्देशित किया जाता है कि वे शीघ्र ही संबंधित मण्डी समिति से अपना अनुज्ञापत्र प्राप्त करें। साथ ही, अपने व्यवसाय पर देय कृषक कल्याण शुल्क की राशि प्रत्येक माह की 07 तारीख से पूर्व मण्डी कोष में जमा करवाना अनिवार्य है।

उन्होंने बताया कि निर्धारित समयसीमा में शुल्क जमा नहीं करवाने पर मण्डी अधिनियम एवं नियमों के अंतर्गत नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।

Leave A Reply

Your email address will not be published.