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झुंझुनू, (08 अगस्त 2024)। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव प्रियंका पिलानियां ने बताया कि विश्व भर की आदिवासी जातियों में जागरूकता फैलाने और उनके अधिकारों के संरक्षण को प्रेरित करने के उद्देश्य से हर साल 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता है। इस तारीख को इसलिए चुना गया क्योंकि 09 अगस्त, 1982 को जेनेवा, स्वीट्जरलैण्ड में देषज़/आदिवासी आबादी पर संयुक्त राष्ट्र कार्य समूह की पहली बैठक आयोजित की गई थी। जिसके परिप्रेक्ष्य में प्रतिवर्ष इस दिनांक को आदिवासी दिवस मनाया जाता है। इससे आदिवासियों की अनूठी संस्कृति, जीवनशैली, विभिन्न प्रकार की बोलियों आदि को संरक्षित करने के प्रयास किए जाते है। इस दिवस का उद्देश्य जनजातीय समूहों/समुदायों द्वारा समाज को बेहतर बनाने की दिश में किए गए योगदानों और उपलब्धियों को रेखांकित करना भी है। अधिवक्ता धीरज बोयल ने बताया कि इस वर्ष विश्व आदिवासी दिवस 2024 की थीम ‘‘प्रोटेक्टिंग द राइट्स ऑफ इंडिजिनियस पीपल्स इन वोलंटरी आइसोलेशन एंड इनिशियल कांटेक्टश्‘‘ रखी गई है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण झुंझुनूं के तत्वावधान में तालुका विधिक सेवा समिति, चिड़ावा मे अधिवक्ता द्वारा आदिवासियो के अधिकारो का संरक्षण और प्रवर्तन के लिए विधिक सेवाऎं योजना 2015 पर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन कर विश्व आदिवासी दिवस पर मनाया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा पुलिस विभाग, झुंझुंनू, तालुका विधिक सेवा समिति खेतड़ी, पिलानी, नवलगढ़, उदयपुरवाटी व पैनल अधिवक्ता के सहयोग से आदिवासी दिवस पर विभिन्न जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया गया।