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उद्योगों की स्थापना में विभिन्न संवर्गों की आरक्षित दर पर भूखंडों का आवंटन – उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री

जयपुर, (12 मार्च 2025)। उद्योग मंत्री कर्नल राजयवर्धन राठौड़ ने बुधवार को विधानसभा में कहा कि प्रदेश में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत 2022 से फरवरी, 2025 तक 62 पात्र व्यक्तियों को लाभान्वित किया गया गया है। इसी तरह डॉ. भीमराव अम्बेडकर राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना के तहत 2022 से फरवरी, 2025 तक 98 पात्र व्यक्तियों को लाभान्वित किया गया गया है।

उद्योग मंत्री प्रश्नकाल के दौरान सदस्य द्वारा इस सम्बन्ध में पूछे गए पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि रीको के आद्योगिक क्षेत्रों में एससी/एसटी वर्ग के लिए 6 प्रतिशत,महिलाओं के लिए 5 प्रतिशत, बैंचमार्क विकलांगता वाले व्यक्ति को 3 प्रतिशत, पूर्व सैनिकों के लिए 2 प्रतिशत एवं सर्वोच्च बलिदानियों के आश्रितों को 1 प्रतिशत की आरक्षित दर पर भूखंड आवंटन किया जाता है।

इससे पहले विधायक कैलाशचंद्र मीणा के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में उद्योग मंत्री ने जानकारी दी कि वर्तमान में बांसवाडा के परतापुर गढी रीको औद्योगिक क्षेत्र के विस्तार हेतु कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। उन्होंने बताया कि रीको द्वारा स्थापित औद्योगिक क्षेत्रों में रीको भू-निपटान नियम, 1979 के नियम 3 (ए) (iv) के तहत आरक्षित औद्योगिक भूखण्डों पर ई-नीलामी में सफल बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत दर पर उद्यमियों को  एससी/एसटी वर्ग को 50 प्रतिशत, एक्स.सर्विसमेन को 25 प्रतिशत, डिपेण्डेन्ड ऑफ disesed आर्मड फॉरसेस सर्विस पर्सनल/पैरामिलिट्री पर्सनल को 50 प्रतिशत, बैंचमार्क विकलांगता वाले व्यक्ति को 50 प्रतिशत एवं महिला उद्यमियों को 25 प्रतिशत की रियायत प्रदान की जाती है। नियम की प्रति उन्होंने सदन के पटल पर रखी।

उन्होंने बताया कि टीएसपी क्षेत्र जिला बांसवाडा एवं विधानसभा गढी में बेरोजगार युवाओं हेतु स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर सृजित करने एवं उद्यम स्थापना तथा संचालन में सहयोग प्रदान करने के उद्द्देश्य से वर्तमान में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम एवं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के आवेदकों हेतु डॉ. भीमराव अम्बेडकर राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना संचालित की जा रही है।

उद्योग मंत्री ने जानकारी दी कि प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत विभिन्न वर्गों को परियोजना लागत पर 15 से 35 प्रतिशत अनुदान दिया जाता है।

डॉ. भीमराव अम्बेडकर राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना के तहत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के आवेदकों को उद्यम लगाने हेतु परियोजना लागत पर 25 प्रतिशत (अधिकतम 25 लाख) मार्जिन मनी अनुदान एवं ऋण पर 6 से 9 प्रतिशत ब्याज अनुदान दिया जाता है।

इसी प्रकार रीको द्वारा जिला बांसवाडा एवं डूंगरपुर में जनजाति बाहुल्य क्षेत्रीय औद्योगीकरण प्रोत्साहन योजना 2009-10 के तहत औद्योगिक प्रयोजनार्थ आवंटित भूमि पर 1 वर्ष में उत्पादन प्रारम्भ करने एवं 3 वर्ष तक निरन्तर उत्पादनरत रहने पर प्रथम वर्ष भूखण्ड की कीमत का 15 प्रतिशत, द्वितीय वर्ष भूखण्ड की कीमत का 15 प्रतिशत एवं तृतीय वर्ष भूखण्ड की कीमत का 20 प्रतिशत राशि के पुर्नभरण का प्रावधान है। योजना की प्रति उन्होंने सदन के पटल पर रखी।

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