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जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर महानगर द्वितीय द्वारा बाल विवाह रुकवाया गया
2 बालिकाओं का 24 जुलाई को विवाह होने से रोका गया
जयपुर, (25 जुलाई 2026)। जयपुर के भट्टा बस्ती क्षेत्र में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर महानगर द्वितीय को 2 बालिकाओं के बाल विवाह होने की सूत्रों से सूचना प्राप्त हुई। सूचना प्राप्त होने के उपरांत इस संबंध में तुरंत प्रभाव से जिला बाल संरक्षण इकाई (डीसीपीयू) को जानकारी देकर उनकी सहायता से दोनों बच्चियों की काउंसलिंग की गई। काउंसलिंग के पश्चात् भी बच्चियों की माता बालिकाओं का बाल विवाह रोकने के लिए सहमत नहीं हुई।
सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर महानगर द्वितीय पल्लवी शर्मा ने बताया गया कि माननीय राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण की स्कीम आशा के तहत चीफ लीगल एड डिफेंस काउंसेल द्वारा निषेधाज्ञा संबंधी कार्यवाही की गई। इस कार्यवाही में नोटिस जारी होने के उपरांत बालिकाओं की माता को पाबंद किया गया। इस प्रकार माननीय राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशन में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर महानगर द्वितीय द्वारा त्वरित कार्यवाही करके 24 जुलाई 2026 को प्रस्तावित दोनों बालिकाओं का बाल विवाह होने से रोक लिया गया।