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झुंझुनूं, (10 जुलाई 2025)। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के अंतर्गत चल रहे कार्यों के समय में मौसम परिवर्तन को देखते हुए संशोधन किया गया है। जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं जिला कलेक्टर डॉ. अरुण गर्ग द्वारा जारी आदेशानुसार अब 16 जुलाई से मनरेगा कार्यों का समय प्रातः 9 बजे से सायं 5 बजे तक (1 घंटे के विश्राम सहित) निर्धारित किया गया है। जिला कलेक्टर ने निर्देश दिए कि यदि कोई श्रमिक समूह निर्धारित टास्क को समय से पूर्व पूरा कर लेता है, तो वे एनएमएमएस की निर्धारित प्रक्रिया अनुसार दूसरी पारी की हाजरी अंकन के पश्चात, दोपहर 2 बजे के बाद कार्य स्थल छोड़ सकते हैं। इसके लिए कार्य की माप मेट द्वारा मस्टर रोल में अंकित टास्क प्रपत्र में करवाई जाएगी और समूह प्रमुख के हस्ताक्षर के बाद ही श्रमिक को कार्य स्थल छोड़ने की अनुमति होगी।